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बोर्ड बैठक: ग्रेटर नोएडा में भी पालतू बिल्ली- कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य

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-लावारिस कुत्तों के लिए बनी नीति पर भी ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड की मुहर

ग्रेटर नोएडा, 28 दिसम्बर।

नोएडा की तरह अब ग्रेटर नोएडा में भी पालतू कुत्तों-बिल्लियों आदि का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जबकि लावारिस कुत्तों से संबंधित नीति पहले से ही लागू है।
प्रस्ताव के मुताबिक पालतू कुत्ते, बिल्ली आदि रखने वाले व्यक्ति को एक माह के भीतर एप पर पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने पर पेट ऑनर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, प्राधिकरण बोर्ड ने लावारिस कुत्तों के लिए नीति निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार 10 या 10 से अधिक देसी लावारिस कुत्तों को सड़क या पशु शरणालयों से गोद लेने वाले परिवार को इनके पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल कैंपस में इनका नसबंदी व टीकाकरण भी निशुल्क किया जाएगा। डॉग फीडर को आरडब्ल्यूए व एओए की तरफ से पहचान पत्र भी दिये जाएंगे। इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग्स के नसबंदी के समय प्राधिकरण की तरफ से नामित एजेंसियां सीरियल नंबर भी अंकित करेंगी।

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