नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की जॉइंट मीटिंग, लैंड बैंक को अर्जित और अनर्जित भूमि से अतिक्रमण हटाने को होगा जॉइंट एक्शन
1 min readनोएडा, 27 मार्च।
लैण्ड बैंक हेतु नौएडा की ओर भेजे गए अर्जन / पुर्नग्रहण प्रस्ताव व अन्य प्रकरणों के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी एवं जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर मनीष वर्मा की अध्यक्षता में नौएडा व राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक आहूत की गई, जिसमें अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण, मुख्य विधि सलाहकार, वित्त नियंत्रक, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0). गौतमबुद्धनगर, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर, विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), नौएडा, विशेष कार्याधिकारी (वाणिज्यिक), नौएडा, उप जिलाधिकारी (सदर), गौतमबुद्धनगी, डिप्टी कलेक्टर (भूलेख), नौएडा एवं तहसीलदार (सदर) उपस्थित रहे। उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये।
1. विभिन्न ग्रामों के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव, जो कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0). गौतमबुद्धनगर स्तर पर लम्बित हैं, उन पर शीघ्र अर्जन प्रक्रिया की कार्यवाही पूर्ण की जाए ।
2. नौएडा द्वारा चलाए जा रहे लैण्ड बैंक कैम्प में प्राधिकरण को तहसील के लेखपाल व नायब तहसीलदार का अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया ।
3. नौएडा और प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही अर्जित / अनर्जित भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध की जाए।
4. जिन प्रकरणों में नौएडा एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा पैमाईश की जानी है, उन प्रकरणों में शीघ्र तिथियाँ लगाकर पैमाईश की कार्यवाही कराई जाए।
5. नौएडा प्राधिकरण द्वारा आपसी समझौते से भूमि क्रय किये जाने से पूर्व संबंधित तहसीलों / सहायक अभिलेख अधिकारी (सर्वे) से स्वामित्व का प्रमाण पत्र व अभिलेख वांछित होते हैं, जिनमें तहसील से आख्या प्राप्त होने में काफी विलम्ब होता है, जिन पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
6. नौएडा प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहीत एवं आपसी समझौते के आधार पर बैनामा द्वारा क्रय की गई भूमि के नामान्तरण के काफी प्रकरण तहसीलदार / सहायक अभिलेख अधिकारी न्यायालय में लम्बित हैं, जिसकी सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है, पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालाबों के संबंध में जिन प्रकरणों में धारा- 122 बी / धारा-67 उ0प्र0 राजस्व संहिता के वाद विचाराधीन हैं, उन पर शीघ्र सुनवाई कर वादों का निस्तारण किया जाए एवं भूमि को कब्जा मुक्त कराकर सौन्दर्यीकरण हेतु नौएडा को उपलब्ध कराया जाए।
8. ऑडिट के संबंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा की विधायी जाँच समिति द्वारा अपनी बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में जिन ग्रामों के अर्जन प्रस्ताव के सापेक्ष प्रतिकर अपर जिलाधिकारी (भू0अ0 ) कार्यालय में लम्बित हैं उनके समायोजन की अद्यतन जानकारी समिति को उपलब्ध करा दी जाए।
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