गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, बिना अनुमति नही निकलेगा जुलूस
1 min readनोएडा, 1 अप्रैल।
आगामी त्योहारों व महत्वपूर्ण दिवसों के दृष्टिगत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी गई है। यह आदेश 30 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगा।
पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार त्योहारों व महत्वपूर्ण दिवसों के दृष्टिगत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था के आदेशानुसार कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में आज 1/04/2023 से 30/04/2023 तक 144 लागू की गई है। इस समयावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति जुलूस नही निकाला जाएगा, 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनाया जायेगा, सरकारी संस्थानों के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग नही की जायेगी, धार्मिक स्थानों पर पर धार्मिक पोस्टर इत्यादि नही लगाए जाएंगे या ऐसा कोई भी कार्य नही किया जायेगा जो विधि विरुद्ध हो। इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं व ड्यूटीरत पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लागू नही रहेंगे।
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