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कब्जा : नोएडा प्राधिकरण ने 21 बिल्डरों की सूची जारी की, 1097 फ्लैट्स की कराएं रजिस्ट्री

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नोएडा, 23 मई।

नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 1,097 फ्लैटों की रजिस्ट्री को लेकर 21 बिल्डरों की सूची जारी की है जिसमें कहा गया है कि यह बिल्डर इनकी समय पर रजिस्ट्री कराएं। सूची जारी होने के बाद बिल्डरों पर अब रजिस्ट्री का दवाब बढ़ेगा।

नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट के ओएसडी ने बताया कि नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत बिल्डर्स परियोजनाओं में कार्यपूर्ति प्राप्त यूनिटस / फ्लैटस की त्रिपक्षीय सब लीज डीड / रजिस्ट्री कराने की अनुमति बिल्डर्स / डेवलपर्स को प्रदान की जा चुकी है, इसके बावजूद भी उनके द्वारा होम बायर्स के पक्ष में त्रिपक्षीय सब लीजडीड / रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई जा रही है:-

AIMS MAX GARDENIA DEVELOPERS PVT. LTD. AIMS MAX GARDENIA DEVELOPERS PVT. LTD.

APEX DREAM HOME PVT. LTD.

MAXBLISS CONSTRUCTIONS PVT. LTD. AIMS RG ANGEL PROMOTERS PVT. LTD.

1.V COUNTY PVT. LTD.

AIMS MAX GARDENIA DEVELOPERS PVT. LTD. PURVANCHAL PROJECT PVT. LTD.

GULSHAN HOMES INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

ORION INFRABUIL PVT. LTD. RANI PROMOTERS PVT. LTD.

E-HOMES INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

NEXGEN INFRACON PLT. LTD.

INDOSAM INFRA PVT. LTD.

VALUENT INFRADEVELOPERS PVT. LTD.

GULSHAN HOMES PVT. LTD. ADIVINE INDIA PVT. LTD.

IITL NIMBUS HYDE PARK PVT. LTD. IMPERIAL HOUSING VENTURE PVT. LTD.

PARAS SEASONS HAVEN PVT. LTD.

SUNWORLD DEVELOPERS PVT. LTD.

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य उददेश्य अधिक से अधिक होम बायर्स को उनके भवनों का कब्जा हस्तगत कराया जाना है। इस उददेश्य को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से प्राधिकरण द्वारा लगातार रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है, इसके उपरान्त भी होम बायर्स के पक्ष में अपेक्षानुसार त्रिपक्षीय सब लीजडीड / रजिस्ट्री निष्पादित नहीं हो सकी है।

अतः उक्त सूची में उल्लेखित बिल्डर्स के ऐसे होम बायर्स जिनके भवनों / टॉवर्स का कार्यपूर्ति प्राप्त हो चुका है एवं प्राधिकरण द्वारा सब लीजडीड / रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, वह सम्बन्धित बिल्डर्स / डेवलपर्स से सम्पर्क स्थापित कर अपने भवनों / फ्लैटस की त्रिपक्षीय सब लीजडीड / रजिस्ट्री निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उपरोक्त सभी बिल्डस / डेवलपर्स को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य में अपने स्तर से होम बायर्स को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक होम बायर्स की सब लीजडीड / रजिस्ट्री यथाशीघ्र निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित बिल्डर्स / डेवलपर्स के विरूद्ध आवंटन लीजडीड / रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

 

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