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ब्रेकिंग न्यूज़ -नोएडा प्राधिकरण की फ़्लैट्स आवंटियों से बकाया वसूलने को ओटीएस स्कीम घोषित, 2 अक्टूबर से एक दिसम्बर तक रहेगी लागू

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नोएडा, 4 अक्टूबर।

नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने नोएडा बोर्ड में पारित हुए प्रस्ताव के बाद नोएडा की आवासीय भवन विभाग से जुड़े विभिन्न सेक्टरों में 2016-17 तक आवंटित हुए भवनों (श्रमिक कुंज को छोड़कर) के लिए भुगतान करने को वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम ओटीएस लागू की है यह स्कीम 2 अक्टूबर से शुरू होगी और 1 दिसंबर तक चलेगी इस दौरान नोएडा प्राधिकरण चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय साधारण ब्याज वसूल करेगा ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग के विभिन्न सैक्टरों में विभिन्न श्रेणी के योजना वर्ष 2016-17 तक आवंटित हुए भवनों (श्रमिक कुंज को छोड़कर) पर प्राधिकरण की देयताओं को जमा करने के लिये एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy) लाये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.09.2021 में संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लाये जाने का मूल उद्देश्य भवन विभाग के आंवटियों को देय किश्ते जमा नहीं करने के कारण भारित चक्रवृद्धि ब्याज में छूट प्रदान करते हुए देय धनराशि का भुगतान करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करना है।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy) दिनांक 02.10.2021 से दिनांक 01.12.2021 तक लागू रहेगी। उक्त उक्त योजना के अंतर्गत आवटियो को निम्न दो प्रकार की सुविधाएं होगी –

1. ऐसे आवंटी जिनके द्वारा निर्धारित अवधि में भवन की किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त योजना के अनुसार भवन के सापेक्ष देयता पर भारित चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू साधारण ब्याज से देयता की गणना की जायेगी।

2. ऐसे आवंटी जिनके द्वारा निर्धारित अवधि में भवन का पट्टा प्रलेख निष्पादित नहीं कराया गया है, उक्त योजना की निर्धारित समयावधि में पट्टा प्रलेख कराये जाने पर देय अर्थदण्ड पर पूर्णत: छूट दी जाएगी ।

प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग के आवंटी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नोएडा प्राधिकरण के स्वागत कक्ष, सैक्टर-6, नौएडा में व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं। आवंटी को अपना रजिस्टर्ड पता व मोबाइल नम्बर / ई-मेल उल्लिखित करते हुए निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष अतिदेयता के कुल योग का 5 प्रतिशत प्रारम्भिक धनराशि के साथ प्रत्योवदन जमा कराना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी स्थिति में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। OTS योजना की नियम एवं शर्ते प्राधिकरण की वेब-साइट www.noidaauthorityonline.in पर उपलब्ध है। आवासीय भवन विभाग के उल्लिखित आवंटीगण इस OTS योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अथवा इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु आवंटी प्राधिकरण के हेल्पलाइन नं0 -0120-2425025 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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