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नोएडा सीईओ ने अब होर्डिंग और बीओटी से फुटओवर ब्रिज, पिंक शौचालय चलाने वाली एजेंसियों की नकेल कसी, बकायेदारों को 25 अक्टूबर तक अल्टीमेटम

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नोएडा, 21 अक्टूबर।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने गुरुवार को बाह्य विज्ञापन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नौएडा ग्रेटर-नौएडा एक्सप्रेस-वे पर सैक्टर-93ए एवं 132, सैक्टर-146 तथा ग्राम- बदौली बांगर सैक्टर-154 मेट्रो स्टेशन के समीप निर्माणधीन फुटओवर ब्रिजों का निर्माण कार्य तथा सौन्दर्यकरण एवं वॉल आर्ट का कार्य दिनांक 07.11.2021 तक पूर्ण कराते हुये जनता को समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है। पूर्व में निर्मित सभी फुटओवर ब्रिज की साफ-सफाई, सौन्दर्यकरण, लिफ्ट आदि का सुचारु रुप से संचालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

बाह्य विज्ञापन विभाग में कार्यरत जिन संविदाकारों द्वारा अनुबंध के अनुरुप विज्ञापन के मद में देयता को प्राधिकरण में जमा नहीं कराया जा रहा है, उनको दिनांक 25.10.2021 तक अपनी पूर्ण देयता को जमा कराने के संबंध में निर्देशित किया गया है, अन्यथा की स्थिति में उनके द्वारा संबंधित अनुबंध के पक्ष में किये जा रहे विज्ञापनों को तत्काल स्थल से हटाने हेतु निर्देशित किया गया है। अनुबंध के अनुरूप दिनांक 10.11.2021 तक पूर्ण देयता जमा न कराये जाने की स्थिति में उक्त संबंधित अनुबंध के निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

बी०ओ०टी० आधार पर निर्मित सभी सार्वजनिक एवं पिंक शौचालयों का औचक निरीक्षण कर सुचारु रुप से संचालन सुनिश्चित कराते हुये उनमें स्वच्छता एवं साफ-सफाई की व्यवस्था तथा टॉयलेट सीट, वॉशबेसिन, फ्लश, दरवाज़ों आदि की आवश्यकतानुसार मरम्मत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बी०ओ०टी० आधार पर निर्मित सभी सार्वजनिक एवं पिंक शौचालयों में अनुबंध की शर्तों के अनुसार शिफ्ट वाइज़ (Round the clock) स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बाह्य विज्ञापन विभाग में बी०ओ०टी० आधार पर सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की निविदा प्रक्रिया में शीघ्रता लाते हुये कार्यों को शीघ्र अवार्ड करने हेतु निर्देशित किया गया। है। बी०ओ०टी० आधार पर सैक्टर-18 मल्टीलेवल कार पार्किंग पर एल0ई0डी0 वॉल डिस्पले (विडीओ वॉल) के निर्माण कार्य के संबंध में दिनांक 25.10.2021 तक निविदा प्रकाशित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
नौएडा क्षेत्र में विभिन्न बिल्डरों, एजेंसियों आदि द्वारा लगाये जाने वाले सभी प्रकार के अवैध विज्ञापनों को निरन्तर हटाते हुये उन पर नियमानुसार अर्थदण्ड / पेनेल्टी लगाने की कार्यवाही की जानी है।

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