नोएडा प्राधिकरण में एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर 10.60 लाख का जुर्माना लगाया
1 min readनोएडा, 12 नवम्बर।
वर्तमान में एन०सी०आर० क्षेत्र की वायु दूषित होने से रोकने हेतु Graded Response Action Plan (GRAP) लागू है। GRAP के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण में वर्क सर्किल 01 से 10 के अन्तर्गत नोएडा के समस्त क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर प्रतिदिन टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 12.11.2021 को नोएडा के समस्त क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर 51 टैंकरों के माध्यम से लगभग 73.320 किलोमीटर लम्बाई में पानी का छिड़काव किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में निर्माण सामग्री को खुले में रखने एवं निर्माण कार्य करते हुये वायु प्रदूषण सम्बंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कई स्थानों पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई। इसी क्रम में वर्क सर्किल- 5, 7 एवं 09 द्वारा निर्माण कार्य में नियमों की अवहेलना करने पर 05 प्रकरणों में रूपये 10,60,000 /- (रुपये दस लाख साठ हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
इसी प्रकार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन का प्रयोग करने के कारण 05 प्रकरणों में रूपये 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र ) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस प्रकार आज दिनांक 12.11.2021 को मा० एन०जी०टी० के नियमों की अवहेलना करने के विभिन्न प्रकरणों में नौएडा प्राधिकरण के विभिन्न विभागों द्वारा कुल रूपये 10,60,000/- (रुपये दस लाख साठ हजार मात्र ) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
नोएडा में विभिन्न स्थानों पर कुल 431.01 टन सी० एण्ड डी० मलवे का उठान किया गया एवं इसे निस्तारण हेतु सेक्टर-80 स्थित सी०एण्ड डी० प्रोसेसिंग प्लांट पर पहुँचाया गया। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 67 मार्गों पर लगभग 243 किलोमीटर लम्बाई में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई कराई गई। धूल पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सेंट्रल वर्ज पर भी छिड़काव कराया गया। साथ ही एस०टी०पी० के शोधित जल से पेड-पौधों की भी धुलाई कराई गई।
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