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चिपियाना गांव में 5 साल पहले हुई थी घटना, बलात्कार के बाद हत्या कर शव जलाने वाले को उम्र कैद, पुलिस की जांच और पैरवी से मिली सजा

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गौतमबुद्धनगर, 18 नवम्बर।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त अजय उर्फ भुल्लन पुत्र शिवाजी शर्मा निवासी चिपियाना खुर्द तिगरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर श्री निरंजन कुमार द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्नोई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 83/2016 धारा 452, 302, 326 भादवि व 10 पॉक्सो अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में गुरुवार 18 नवम्बर को न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ भुल्लन पुत्र शिवाजी शर्मा निवासी चिपियाना खुर्द तिगरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा होगा।

अभियुक्त ने ऐसे दिया था घटना को अंजाम

7 मार्च 2016 को थाना बिसरख पर सूचना दी गई थी कि अभियुक्त द्वारा 7 मार्च 2016 की रात्रि को वादी के घर की छत पर आकर वादी की पुत्री के साथ मारपीट कर उसके साथ बलात्कार करने व उसे आग लगाकर जला देने की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके संबंध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 83/2016 धारा 452, 302, 376A, 326 भादवि व 10 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था व पुलिस द्वारा 7 मार्च 2016 को ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा है कि मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के कारण लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही इसी तरह जारी रहेगी।

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