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जिले में चुनाव आचार संहिता लागू, ऑनलाइन प्रचार की भी अनुमति लेनी होगी, 5 लोग ही कर सकेंगे प्रचार

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-पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट सुहास एल वाई ने कलेक्ट्रेट के सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथकी  महत्वपूर्ण बैठक

– आगामी 15 जनवरी तक चुनाव को लेकर  रैली, सभाएं, रोड शो नही होंगे

प्र-त्याशी गण ऑनलाइन कार्यक्रम कर सकेंगे। इसकी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी ।

-डोर टू डोर प्रचार करने में मात्र पांच व्यक्ति ही ले सकेंगे भाग

गौतमबुद्धनगर, 9 जनवरी।

भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से विगत दिवस विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा करने के उपरांत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। संपूर्ण जनपद में प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने एवं जनपद में स्वतंत्र निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह एवं जिला मजिस्ट्रेट सुहास एल वाई ने कलेक्ट्रेट के सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई और सभी दलों के माध्यम से उसका अक्षरश पालन सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार आदर्श आचार संहिता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ अलग से गाइडलाइन जारी की गई हैं। वर्तमान में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 15 जनवरी तक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव रैलियों, चुनाव सभाएं, चुनाव रोड शो करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जिसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए मात्र 5 व्यक्ति ही एक साथ चुनाव प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अतः सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण चुनाव प्रचार को लेकर उसका अक्षरश पालन सुनिश्चित करेंगे। चुनाव प्रचार संबंधी विभिन्न अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा सुविधा एप की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन सभी प्रकार की अनुमति उनकी मांग के आधार पर प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संबंध में स्वयं संज्ञानित भी हैं। सभी प्रतिनिधि गण आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करते हुए जनपद में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। दोनों अधिकारियों ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि यदि किसी भी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो आयोग की सुसंगत धाराओं में जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाएगी। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लव कुमार, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय भारती सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, रिटर्निंग ऑफिसर एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। इसके उपरांत दोनों अधिकारियों के द्वारा पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता करते हुए निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

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