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नोएडा प्रधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ऑनलाइन आवेदनों के लंबित होने पर नाराजगी जताई

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आज दिनांक 10 जनवरी, 2022 को

नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी द्वारा सोमवार को प्राधिकरण के परिसंपत्ति विभागों हेतु कार्यशील PIMS सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान सीईओ ने सर्वप्रथम Nivesh Mitra portal पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि निर्धारित समय सीमा के उपरांत लंबित आवेदनों की संख्या अत्याधिक हो गई है। संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसंबर, 2021 में अपरिहार्य कारणों से कार्यालय संचालन बाधित रहने के कारण समयावधि के उपरांत लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक हो गई है जिसे शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि Nivesh Mitra portal पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाती है, अतः सभी संबंधित विभागों को तीन कार्यदिवसों के भीतर Nivesh Mitra portal पर समयावधि के उपरांत लंबित आवेदनों को निस्तारित करने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही भविष्य में सभी आवेदनों को समयावधि के अंतर्गत निस्तारित करने हेतु सचेत किया गया।

सीईओ ने PIMS software पर परिसंपत्ति विभागों यथा-आवासीय भूखण्ड, 5% आबादी एवं ग्रुप हाउसिंग विभाग में प्राप्त समय सीमा के उपरांत लंबित आवेदनों की संख्या अत्याधिक होने पर असंतोष प्रकट किया तथा लंबित आवेदनों को आगामी एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि संबंधित विभागध्यक्ष प्रतिदिन अपने स्तर से भी सेवाओं के विरूद्ध प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों का संज्ञान लेते हुये निर्धारित समयावधि के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

परिसंपत्ति लेखा विभागों की समीक्षा में आवासीय भूखण्ड लेखा विभाग के स्तर पर अत्याधिक लंबित आवेदनों के संबंध में सीईओ द्वारा अप्रसन्नता प्रकट की गई तथा वित्त नियंत्रक एवं विशेष कार्याधिकारी आवासीय भूखण्ड को निर्देशित किया कि लेखा विभाग तथा संबंधित परिसंपत्ति विभाग आपस में समन्वय कर लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के अंदर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

परिसंपत्ति विभागों द्वारा ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लगने वाली आपत्तियों की संख्या अधिक होने पर असंतोष प्रकट करते हुये सीईओ ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देश दिये कि वे अपने स्तर से आपत्तियों की जाँच कर लें कि वे आपत्तियां उचित कारणों से लगाई गई है एवं रिपोर्ट तैयार कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत social distancing norms के पालन हेतु तथा ऑनलाइन सेवाओं को वृहद करने के क्रम में आवंटी / जन सामान्य को कुछ सेवाओं हेतु विभागीय स्तर पर प्राधिकरण कार्यालय में बुलाये जाने की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने के संबंध में प्रयास किये जाने के निर्देश दिये। प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही ऐसी सेवाऐं यथा पट्टा प्रलेख निष्पादन (Execution of Lease Deed) तथा अंतरण ज्ञाप (Transfer Memorandum) जिसमें आवंटी की प्राधिकरण में उपस्थिति न्यूनतम एक बार अनिवार्य होती है, के संबंध में सीईओ द्वारा अन्य प्राधिकरणों में आवंटी की कार्यालय में उपस्थिति को न्यूनतम रखने हेतु अपनायी गई व्यवस्था का अध्ययन कर नौएडा प्राधिकरण में भी समान व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये गये।

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