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नोएडा में ट्विन टावर 22 मई तक ध्वस्त होंगे, 22 अगस्त तक मलबा साफ होगा

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नोएडा, 9 फरवरी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा भूखण्ड संख्या-जीएच-04, सैक्टर-93ए, नौएडा पर निर्मित ट्विन टावर्स के सुरक्षित ध्वस्तीकरण हेतु नियमित समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 07.02.2022 को पारित आदेश में मा० न्यायालय द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गयी कि आदेश पारित होने के 72 घण्टे में ध्वस्तीकरण हेतु जिन-जिन विभागों से अनापत्ति मांगी गयी है. उनके साथ बैठक की जाये, जिसमें गैस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि० के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों का पालन किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाये जायेगें एवं इस हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगें। आदेश की दिनांक से 15 दिन में ध्वस्तीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा अगली सुनवाई की तिथि पर स्टेटस रिपोर्ट मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में आज दिनांक 09.02.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गेल, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, यातायात पुलिस, इम्राल्ड कोर्ट ऑनर्स रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, ए.टी.एस. विलेज अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन, मै० सुपरटैक लि०, एडिफाइस इंजीनियरिंग नौएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

विभिन्न विभागों से वांछित अनापत्तियों निम्नवत् निर्णय गये:

1. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन, यातायात पुलिस, कोर्ट ऑनर्स रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन ए.टी.एस. विलेज अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा शर्तो सुझावों के साथ अनापत्ति प्रदान कर गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि जिन द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रदान गयी है, अनुपालन किया जाये।

2. मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग अवगत कराया गया कि स्थल निरीक्षण एवं गेल के अधिकारियों साथ विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त वह इस से संतुष्ट है ध्वस्तीकरण से पाईप लाईन कोई Adverse impact नहीं पड़ेगा। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया एक्सप्लोजिव एक्ट के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ के क्रय, भण्डारण एवं ट्रान्सपोर्टेशन अनुमति उनके द्वारा शीघ्र प्राप्त कर ली जायेगी।

3. मै0 एडिफाईस इंजीनियरिंग / मै० सुपरटैक / गेल द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट हुआ कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जा सकती है व कोई ऐसी अनापत्ति लम्बित नहीं है, जिससे स्थल पर मॉबिलाईजेशन न हो सके। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में मै० सुपरटैक लि० / मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा स्थल पर मेन, मैटीरियल तथा मशीन मॉबिलाईज कर दिया जाये, जिससे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया स्थल पर दिनांक 20.02.2022 तक प्रारम्भ हो जाये।

4. मै0 एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा प्रारम्भिक इम्पैक्ट एनालिसिस गेल को आज ही उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसके आधार पर आवश्यक शर्तो / सुझावों के साथ गेल द्वारा सशर्त अनापत्ति आज ही प्रदान की जायेगी।

5. मै0 एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा दिनांक 25.02.2022 तक ब्लास्ट डिजाईन, वाईब्रेशन एनालिसिस गेल को उपलब्ध करा दिया जायेगा। गेल द्वारा डिजाईन का परीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिनांक 25.03.2022 तक उपलब्ध करा दिये जायेगें।

6. एक्सप्लोजिव एक्ट के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री के क्रय, भण्डारण तथा ट्रान्सपोर्टेशन आदि की अनुमति पुलिस विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। ए.सी.पी., गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुमति शीघ्र प्रदान कर दी जायेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि एक्सप्लोजिव एक्ट के अंतर्गत वांछित अनापत्ति 07 दिन में उपलब्ध करा दी जाये।

7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 20.02.2022 तक मै० सुपरटैक लि० / मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा मेन, मैटीरियल तथा मशीन मॉबिलाईज कर दी जाये। उसके उपरान्त तीन माह में भवन को गिराये जाने हेतु समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर मै० सुपरटैक लि० / मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा दिनांक 22.05.2022 (Tentative) को / तक ट्विन टावर्स ध्वस्त कर दिया जाये। उक्त तिथि में उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

8. ध्वस्तीकरण के उपरान्त दिनांक 22.08.2022 तक मै0 सुपरटैक लि० / मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा समस्त मलबा हटा लिया जाये व स्थल साफ कर दिया जाये।

9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि ट्विन टावर्स के ध्वस्तीकरण हेतु समस्त एजेन्सियों को suggestive and participative manner में कार्य करना है, ताकि मै० सुपरटैक लि० तथा मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित समय पर पूर्ण की जा सके एवं उन्हे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को विलम्ब करने का कोई excuse प्राप्त न हो ।

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