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गौतमबुद्धनगर जिले में 6 से 18 मार्च तक होगा निशुल्क 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल का राशन वितरण, एक साथ मिलेंगी 5 खाद्य सामग्री

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-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत 06 मार्च से 18 मार्च, 2022 के मध्य प्रथम चक्र में होगा निशुल्क खाद्यान्न का वितरण।

-आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ता मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं खाद्यान्न प्राप्त।

गौतमबुद्धनगर 05 मार्च।

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एल.वाई. के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर चमन शर्मा ने अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 06 मार्च से 18 मार्च 2022 तक खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन आयल तथा आयोडाइज्ड नमक का ई-पोस मशीनों के माध्यम से गुणवत्ता परक नि:शुल्क वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 6 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 18 मार्च 2022 तक संपन्न होगा। उक्त अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किलोग्राम गेहूं तथा 15 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (3 किलोग्राम गेहूं व 2 किलोग्राम चावल का नि:शुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइंड ऑयल का निशुल्क वितरण किया जाएगा। प्रत्येक अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक, 01 किलो ग्राम साबुत चना तथा 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। पांचों सामग्री का वितरण एक साथ नि:शुल्क किया जाएगा।उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत अनुमन्य समस्त पांचों सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। इसके लिए पृथक से पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट नहीं किये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण संपन्न कराया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा वितरण के समय उचित दर दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाकर रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे, यदि किसी भी उचित दर दुकानदार की घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है तो, शिकायत की जांच में पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता संबंधित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें और यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तु नहीं देता है, तो अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।

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