नोएडा प्राधिकरण ने पथकर विक्रेताओं से 30 मार्च तक आवेदन मांगे
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नोएडा, 25 मार्च।
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग की नई अधिसूचना के तहत नोएडा में नगर पर विक्रय समिति का गठन किया जाना है यह गठन औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर जीविका संरक्षण और वस्तु विक्रय विनियमन नियमावली 2018 पहली बार संशोधन किया गया है।इस सम्बंध में नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी की तरफ से एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है।
इसके तहत नगर पथ विक्रय समिति के गठन से संबंध में नियम 4 (2) (ख) व 4 (2) (ग) के क्रम सामाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्म से प्राधिकरण की अधिकृत वेब साईट www. pathvikreta.noidaauthorityonline.in पर मागे गये थे। अब इसी क्रम में सभी आवेदकों से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। इनमें 1. पहचान प्रमाण पत्र 2. पता प्रमाण पत्र 3. चरित्र प्रमाण पत्र 4. संघ/संस्था का अधिकारिक्ता प्रमाण पत्र 5. संघ/संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र और 6. इस आश्य का शपथ पत्र कि मेरे विरुद्ध भारत के किसी भी जिला यालय/उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्चतम न्यायालय में कोई भी अपराधिक वाद लम्बित नहीं है अथवा दोषी करार नहीं दिया गया है।
ये सभी प्रपत्रो की छाया प्रति तथा मूल प्रपत्र लेकर प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन विभाग में 30 मार्च तक जमा कराना होगा अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
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