नोएडा प्राधिकरण की 204 वी बोर्ड बैठक में अहम फैसले, आवासीय भूखण्डों की आवंटन नीति डीडीए की तर्ज पर, किसानों को एक हजार वर्ग मीटर भूखंड देने का मामला शासन को, सेक्टर 123 में लैंडफिल साइट पर बनेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स
1 min readनोएडा, 4 अप्रैल।
नोएडा प्राधिकरण की 204 वी बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए इनमें नोएडा की आवासीय भूखंडों के आवंटन की नीति में भारी फेरबदल किया गया है अब आवासीय भूखंडों का आवंटन डीडीए की तर्ज पर होगा सेक्टर 123 में लैंडफिल साइट का लैंड यूज चेंज करते हुए वहां पर स्पोर्ट्स कंपलेक्स बनाने का फैसला किया गया है यही नहीं किसानों के लिए बड़े तोहफे के रुप में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसका असर आने वाले दिनों में किसानों को भारी राहत देगा अभी तक किसानों को अधिकतम 450 वर्ग मीटर की बजाए 1000 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंड आवंटित होंगे और भी कई फैसले हुए क्या है यह पढ़िए विस्तार से
(दिनांक 04.04.2022 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण की 204वीं बोर्ड बैठक में लिये गये
मुख्य निर्णय )
आज 04.04.2022 को नौएडा प्राधिकरण की 204वीं बोर्ड बैठक नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6 स्थित सभा कक्ष में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं चेयरमैन नौएडा / ग्रेटर नौएडा श्री संजीव मित्तल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री अरविन्द कुमार, (ऑन लाईन) तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी – नौएडा, श्री नरेन्द्र भूषण-ग्रेटर नौएडा, श्री अरूण वीर सिंह-यमुना प्राधिकरण, एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे। बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है
1. 4880 करोड रुपए का बजट
वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित बजट। प्राधिकरण द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों हेतु लगभग रु 4880 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष क्षेत्र के सुनियोजित विकास एवं योजनाओं हेतु रू 4579 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है। मुख्यतः जिसमें भूमि अधिग्रहण पर रू 500 करोड़, विकास एवं निर्माण कार्य पर रू 1530 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर रू 125 करोड़, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अनुरक्षण, साफ-सफाई, उद्यानीकरण कार्य हेतु रु 978 करोड़ निर्धारित किया गया।
2. औद्योगिक भूखण्डों एवं संस्थागत विभाग द्वारा आवंटित किये जाने वाले आई०टी० आई०टी०ई०एस०भूखण्डों के आवंटन प्रक्रिया में संशोधन ।
. सी०ए०जी० आपत्तियों के दृष्टिगत प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने हेतु औद्योगिक भूखण्डों तथा संस्थागत विभाग के आई०टी०/आई0टी0ई०एस० भू उपयोग के भूखण्डों के पृथक-पृथक क्षेत्रफल भू श्रेणियों में आवंटन हेतु प्रचलित वर्तमान ड्रा / साक्षात्कार की प्रक्रिया के स्थान पर समस्त क्षेत्रफल / श्रेणियों के औद्योगिक एवं संस्थागत आई०टी०/आई0टी0ई०एस० भूखण्डों का आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा। भूखण्ड के सापेक्ष देय प्रीमियम का एक मुश्त भुगतान करने पर कुल प्रीमियम पर 2% की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया। आवासीय भूखण्डों की आवंटन प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में।
3. आवासीय भूखण्डों के आवंटन हेतु ऑक्शन के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रचलित प्रक्रिया / नीति को अपनाये जाने का निर्णय लिया गया।
4. आवासीय भूखण्डों में पौत्र/पौत्री को सीधे रक्त सम्बंधी में सम्मिलित किये जाने के संबंध में। प्राधिकरण में रक्त संबंध हेतु प्रचलित नीति को विस्तृत करते हुये पिता की मृत्यु हो जाने की दशा में दादा-दादी से पौत्र-पौत्री के पक्ष में अंतरण को रक्त संबंध में मानते हुय नि शुल्क किये जाने का निर्णय लिया गया।
5 .मिनिस्ट्री ऑफ फाईनेंस के एस०बी०आई० सी०ए०पी० के स्ट्रेस फण्ड हेतु नौएडा में ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के सापेक्ष बंधक अनुमति जारी करने एवं अतिदेय धनराशि को रि-शेडयूल किये जाने के संबंध में।
भारत सरकार द्वारा ग्रुप हाउसिंग सैक्टर को वित्तीय संकट से उबारने के लिये SWAMIH FUND का गठन किया गया है। नौएडा प्राधिकरण द्वारा SWAMIH FUND के अंगर्तत SBI CAP से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित बिल्डर हेतु SBI CAP के पक्ष में बंधक अनुमति प्रदान कीजायेगी। जिन बिल्डर्स परियोजनाओं में अंतिम भुगतान का समय समाप्त हो गया है उनको प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अतिदेयताओं के पुर्ननिर्धारण की सुविधा भी अनुमन्य करायी जायेगी। उ०प्र० डाटा सैण्टर नीति-2021 के अंतर्गत भवन नियिमावली 2010 में संशोधन विषयक।
6. शासनादेश के क्रम में उ0प्र0 डाटा सेण्टर नीति-2021 को पुराने आवंटन पर लागू करने का निर्णय लिया गया। जिन आवंटियों को शासन द्वारा लैटर ऑफ कम्फर्ट (Letter of Comfort) जारी किया जायेगा, उन्हें उक्त नीति के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जायेंगे शासनादेश के क्रम में डाटा सैण्टर को आई०टी० आई०टी०ई०एस० का अंश मानते हुये डाटा सैण्टर हेतु भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर निर्धारित किये जाने हेतु जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित कर एवं उनका निस्तारण कर संशोधनों को भवन विनियमावली में समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया।
7. ग्रामीण आबादी विनियमितीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण निर्णय लिया गया कि आबादी विनियमितीकरण हेतु आवेदक का नियत प्रारूप पर मय अभिलेख प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर 5 (क) समिति की बैठक की जायेगी एवं 5 (क) समिति की बैठक होने के उपरांत 15 दिवस के अंदर 5 (ख) समिति की बैठक की जायेगी एवं आगामी बोर्ड बैठक में प्रकरण प्रस्तुत कर अनुमोदित कराया जायेगा।
8. नौएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेरफेरी के अंदर अधिग्रहीत भूमि पर रहने वाले पुश्तैनी / गैरपुश्तैनीआदि व्यक्तियों के कब्जा / दस्तावेज के आधार पर स्वामित्व संबंधी कार्यवाही हेतु तीनों प्राधिकरण की समिति गठित किये जाने के संबंध में।
ग्रामीण क्षेत्रों की पेरीफेरी के अंदर अधिग्रहीत भूमि पर रहने वाले पुश्तैनी / गैर पुश्तैनी व्यक्तियों का विनियमन कब्जा / दस्तावेज के आधार पर किये जाने से पूर्व तथ्यात्मक परीक्षण किये जाने हेतु तीनों प्राधिकरणों के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।
9. कृषकों के पक्ष में लिये गये अन्य निर्णय ।
• आबादी विनियमितीकरण हेतु 450 व०मी० की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1000 व०मी० प्रति व्यस्क करने संबंधी निर्णय को शासन को प्रेषित किया गया है जिस पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
● कृषकों के पक्ष में आवंटित किये जाने वाले 5% के भूखण्डों पर व्यवसायिक गतिविधियों की मांग के क्रम में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो विभिन्न प्राधिकरणों में प्रचलित व्यवस्था एवं प्राविधानों का अध्ययन कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी, उक्त निर्णय पर बोर्ड द्वारा सहमति दी गयी।
10. संशोधित मानचित्र स्वीकृति के समय एवं एफ0ए0आर० क्रय करने के समय बिल्डर्स से बायर्स का सहमति पत्र प्राप्त किये जाने के संबंध में। क्रय योग्य एफ०ए०आर० के साथ संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर वर्तमान तिथि के कुल बायर्स में से न्यूनतम 2/3 फ्लैट बायर्स से सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही विकासकर्ता के आवेदन प विचार किया जायेगा तथा एफ0ए0आर० शुल्क एक मुश्त 30 दिन के अंदर जमा कराना होगा
11. एन. एम. आर. सी. सैक्टर-51 मैट्रो स्टेशन (एक्वा लाईन) तथा डी. एम. आर. सी. सैक्टर-52 मैट्रो स्टेशन (ब्लू लाईन) के मध्य फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में।
सैक्टर-51 एवं 51 मैट्रो स्टेशन पर आवागमन हेतु जनता द्वारा एफ.ओ. बी बनाये जाने की मांग पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा अपने व्यय पर एफ०ओ०बी० निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
12. दादरी-नौएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन में विभिन्न ग्रामों को अधिसूचित एवं अन अधिसूचित किये जाने के संबंध में।
नियुक्त संस्था की रिर्पोट के आधार पर उक्त क्षेत्र के व्यवस्थित नियोजन हेतु 12 अतिरिक्त ग्रामों को अधिसूचित करने तथा पूर्व में अधिसूचित 5 ग्रामों को अनाधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
13. प्राधिकरण की निविदाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन हेतु प्रहरी सॉफ्टवेयर के क्रियांवयन के संबंध में।
प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक में निविदाओं का निस्तारण लोक निर्माण विभाग की प्रक्रिया के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.05.2022 से निविदा अनिवार्य रूप से प्रहरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आमंत्रित की जायेंगी।
14. सैक्टर-123 में पूर्व की प्रस्तावित लैण्ड फिल साईट को समाप्त करते हुये उक्त भूमि को स्पोर्टस कॉम्पलैक्स हेतु आरक्षित करने एवं स्पोर्टस कॉम्पलेक्स को यथाशीघ्र बनाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जिस स्थल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित किया गया था, उसके स्थान पर पर्यावरण परीक्षण (Environmental Assement) कराने के उपरान्त उच्च तकनीक के कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट परियोजना लाने पर सैद्धान्तिक सहमति बनी।
15. अग्निशमन शाखा, गौoबु०नगर को जनपद की बहुमंजिली इमारतों में अग्निकांड की घटनाओं से बचाव हेतु एक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म क्रय किये जान हेतु नौएडा प्राधिकरण द्वारा रु 6.00 करोड़ की धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया।
16. सैक्टर-151ए में निर्माणाधीन अंतराष्ट्रीय गोल्फ परियोजना/हैलीपोर्ट परियोजना में तकनीकी एवं सुरक्षा कारणों से लेआउट में परिवर्तन के कारण परियोजना के क्षेत्रफल को पूर्व में अनुमोदित 120 एकड़ के स्थान पर 128 एकड़ किये जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में इस गोल्फ कोर्स की सदस्यता हेतु आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं।
17. चिल्ला रेगुलेटर एलीवेटेड रोड़ के निर्माण कार्य को शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
18. बहुमंजिला भवनों में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु स्ट्रक्चरल ऑडिट के संबंध में रूप रेखा तैयार करने हेतु नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना प्राधिकरण की उच्चाधिकारियों की एक समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।
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