जेवर में बिना डॉक्टर डिग्री के इलाज से महिला की हुई मौत, दो झोलाछाप गिरफ्तार
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जेवर, 5 अप्रैल।
थाना जेवर पुलिस द्वारा 5 अप्रैल को मु0अ0स0 91/2022 धारा 304 भादवि धारा 15(2),15(3) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में वांछित चल रहे 02 अभियुक्त 1. कैलाश पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमा नि0 मौहल्ला दाऊ जी होली चौक कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर को उसके निवासी स्थान से एवं 2.राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुतीराम निवासी ग्राम लालवा थाना पलवल सदर जिला पलवल हरियाणा को खुर्जा अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया है।
घटना का विवरण
अभियुक्तों द्वारा दिनांक 31.03.2022 को वादी की बहन को बुखार के दौरान बिना चिकित्सा पद्धति अधिपत्र के उपचार करना व दिये गये उपचार से वादी की बहन की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना जेवर पर मु0अ0स0 91/2022 धारा 304 भादवि धारा 15(2),15(3) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 पंजीकृत किया गया था।
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