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ग्रेटर नोएडा के मिलक लच्छी गांव में छापे के दौरान बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर मिला, 50 हजार की दवाएं जब्त, कई मेडिकल स्टोर संचालक शटर बन्द कर हुए फरार

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आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों पर जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्शन में

-औषधि निरीक्षक ने जनपद के विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच करते हुए नमूने किए संग्रहित।

-मौके पर ही मेडिकल से तकरीबन 50000 रुपए मूल्य की औषधियों को किया गया जब्त।

गौतम बुद्ध नगर, 20 अप्रैल।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों की मानकों के अनुरूप पर्याप्त उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी गण निरंतर स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक गौतम बुद्ध नगर द्वारा पुलिस बल थाना बिसरख के साथ आज ग्राम मिल्क लच्छी, सेक्टर-3, ग्रेटर नोएडा स्थित फैमिली केयर मेडिकल स्टोर की जांच की गई। मौके पर फैमिली केयर मेडिकल स्टोर पर यासीन पुत्र सलीमुद्दीन द्वारा मेडिकल स्टोर का संचालन किया जाता पाया गया। यासीन द्वारा मेडिकल स्टोर में भंडारित औषधियों का औषधि लाइसेंस नहीं दिखाया गया ना ही किसी औषधि का क्रय विक्रय बिल मौके पर प्रस्तुत किया, जिसके क्रम में मौके पर ही मेडिकल स्टोर से दो संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए जिन्हें जांच के लिए विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। मौके पर ही मेडिकल से तकरीबन 50000 रुपए मूल्य की औषधियों को जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान आस पास के मेडिकल स्टोर संचालक शटर बन्द कर भाग गए।
औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है जिनकी रिपोर्ट आने पर एवं विवेचना करने पर अग्रिम कार्यवाही औषधि एवम् प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18/27 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर में वाद दाखिल कराया जाएगा। जिसमें १० लाख रुपए तक का अर्थ दंड और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।
औषधि निरीक्षक द्वारा बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवा क्रय का क्या स्रोत है उसकी भी पूछ ताछ की जा रही है। कुछ मेडिकल स्टोर के नाम सामने आए है जिनकी क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच की जाएगी। जिसमें अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर पर भी औषधि अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया की जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों एवं गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान संचालित करते हुए मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी। यदि किसी भी मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा मानकों के अनुरूप दवाइयों का विक्रय करना नहीं पाया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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