नोएडा में भवन निर्माण कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आर डब्ल्यू ए की एनओसी जरूरी हो-फोनरवा
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नोएडा, 4 मई।
फोनरवा ने नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीमती रितु महेश्वरी को पत्र लिखकर कहा है कि भवन निर्माण का कम्पलीशन सर्टिफिकेट बिना आरडब्लूए के एनओसी के न दिया जाए।
फोनरवा महासचिव के के जैन ने बताया कि हमारे सदस्य आरडब्ल्यूए सैक्टर-39, 51A&B, 112, 116, 117, 122,144 आदि से लगातार शिकायत मिली है कि नोएडा प्राधिकरण विशेषकर नये सेक्टरो मैं भूखंड पर निर्माण के बाद आवंटियों को बिना आरडब्लूए की एनओसी के ही कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं । अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि नियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा आवंटियों से सांठगांठ कर गलत एफिडेविट लेकर कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं । भूखंड पर निर्माण के बाद आवंटियों द्वारा रोड पर बहुत सी निर्माण सामग्री व मलवा खुले में छोड़ दिया जाता है। ऐसे में आरडब्ल्यूए को सैक्टर की साफ-सफाई व सुरक्षा के संबंध में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आरडब्ल्यूए द्वारा भवन मालिक से पंजीकरण का नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। जिसकी रसीद आरडब्ल्यूए द्वारा दी जाती है और इसके आधार पर भवन मालिक का पूरा विवरण आरडब्ल्यूए के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।
फोनरवा ने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं कि बिना आरडब्लूए के एनओसी के किसी भी भूखंड का कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए ।
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