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उत्तर प्रदेश में निजी कंपनियां महिला कर्मियों से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नही करा सकेंगे काम

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लखनऊ, 28 मई।

महिला कर्मचारियों को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस अवधि के मध्य काम से इनकार करने पर हटाया भी नहीं जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी यदि महिला लिखित सहमति देती है तो शाम 7:00 बजे से प्रातः 6:00 के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक द्वारा उसके निवास स्थान से कार्य स्थल तक आने और वापस जाने के लिए निशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि में कार्यरत महिला को कारखाना के नियोजक द्वारा भोजन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी कम से कम 4 महिलाओं को एक साथ रखना होगा।

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