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यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में नोएडा प्राधिकरण के अलावा किसी को नक्शा स्वीकृति का अधिकार नही, खुद हटा लें अवैध निर्माण

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नोएडा, 8 जून।

नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी ने सार्वजनिक सूचना के जरिए डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों को आगाह किया है कि यमुना और हिंडन क्षेत्र में किसी भी तरह का पक्का निर्माण अवैध है और वहां पर नोएडा प्राधिकरण के अलावा किसी भी संस्था को नक्शा पास करने का अधिकार नहीं है इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। प्राधिकरण की बिना अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण मान्य नही है।

इसमे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976, के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य करना अनुमन्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अनधिकृत निर्माण से संबंधित भूमि की प्रकृति/स्टेटस में परिवर्तन हो सकता है, जिसका नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में पड़ने वाली यमुना / हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में भी किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में इस प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग / निकाय/ संस्था को किसी भी प्रकार के निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत करने अथवा निर्माण की अनुमति देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वर्तमान समय मे चूंकि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण बड़े पैमाने पर तीव्र गति से फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए पूर्व में प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाओं, नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में लगाए गए विभिन्न नोटिस बोर्ड, समय-समय पर अवैध निर्माण के विरूद्ध चलाए गए अतिक्रमण उन्मूलन अभियान एवं नौएडा की अधिकृत वेबसाइट noidaauthorityonline.com के माध्यम से भी अनधिकृत निर्माण से संबंधित सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है।

अतः सार्वजनिक रूप से जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि नौएडा के अधिसूचित / डूब क्षेत्र में कोई भी निर्माण किया जाना पूर्णतः अवैध है। अगर किसी के द्वारा कोई निर्माण किया गया है तो तत्काल स्वंय हटा लें अन्यथा की दशा में नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण पाये जाने पर उसे ध्वस्त किया जायेगा। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति अनाधिकृत निर्माणकर्ता से ही की जायेगी। इसके अतिरिक्त इसमें संलिप्त अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

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