गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर ने अनुशासनहीनता और प्रतिकूल आचरण पर एक सिपाही को बर्खास्त किया
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गौतमबुद्धनगर, 10 जून।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में तैनात सिपाही चित्रसेन कुमार को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बर्खास्त कर दिया है।
पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही चित्रसेन कुमार 25/07/2020 से दिनांक 03/02/2021 तक 193 दिवस बिना अनुमति व अवकाश के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे एवं प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर ली। उसके खिलाफ मु0अ0सं0 460/20 धारा 420/406/376/323/504/506/494 भादवि के अपराध में संलिप्तता होने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम 29 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही प्रचलित करते हुए उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अंतर्गत दोषी पाया है। उक्त सिपाही को बार-बार अपना स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस तामील कराया गया।इसके बावजूद लगभग 02 माह तक उक्त सिपाही ने अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने उक्त आरक्षी को सेवा से पदच्युत(बर्खास्त) किए जाने के आदेश पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा पारित किए जाते हैं।
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