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यमुना सिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क के निवेशकों की आवेदन की अंतिम तिथि अब 7 जुलाई, 22 जुलाई को होगा ड्रा, कई सुविधाएं घोषित

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यमुना सिटी, 22 जून।

उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्रस्तर-12.5 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत “मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत् स्थापित होने वाली इकाईयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

1. पूँजीगत् ब्याज सब्सिडी- मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम०एस०एम०ई०) तथा गैर एमएसएमई उद्योगों के लिए प्रति इकाई अधिकतम रू० 2.00 करोड़ की वार्षिक सीमा के अध्यधीन, संयत्र और मशीनरी की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर अधिकतम 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति वाणिजियक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 10 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।

2. एस०जी०एस०टी० प्रतिपूर्ति- मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक राज्य को प्रतिवर्ष अर्जित नेट एसजीएसटी के 70 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति अथवा स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की वसूली तक, जो भी पहले हो की जाएगी। प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा स्थिर पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत की सीमा तक अनुमन्य होगी। नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर देय होगी।

पार्क के अन्तर्गत् स्थापित होने वाली इकाईयों द्वारा शासनादेश संख्या-21/2020/1395/77-6-2020-05 (एम)/17टीसी-2, दिनांक 12 जून, 2020 द्वारा निर्गत मानक परिचालन प्रक्रिया (संशोधित दिनांक 14.12.2020 एवं 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

3. एयर कार्गो हैंडलिंग चार्ज और फ्रेट इंसेटिव- कच्चे माल और तैयार माल को देश के अन्दर तथा बाहर परिवहन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई दर पर एयर कार्गो हैंडलिंग चार्ज और फेट चार्ज के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

4. ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति- मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत इकाईयों को 100 अथवा उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली सभी नई औद्योगिक इकाईयों को नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत की दर से ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति की सुविधा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के 10 वर्ष तक अनुमन्य होगी।

रोजगार के सृजन को बढ़ावा

न्यूनतम 200 कुशल एवं अकुशल प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाली इकाईयों को ई०पी०एफ० में नियोक्ता अंश का 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की सुविधा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के 10 वर्ष तक अनुमन्य होगी।

5. शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत स्थापित नई इकाईयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक-वाटर रीइक्लिंग, हार्वेस्टिंग और शून्य उत्प्रवाह तकनीक अपनाने हेतु लिए गए ऋण के ब्याज पर पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना ब्याज सब्सिडी के रूप में 05 वर्ष तक 50 प्रतिशत् वार्षिक प्रतिपूर्ति अधिकतम कुल रू0 10 लाख की सीमा तक अनुमन्य होगी। पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

6. कौशल विकास केन्द्र सरकार की योजना के अधीन स्वीकृत मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्षु प्रतिवर्ष की सीमा तक, प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू० 5000 प्रति वर्ष 06 माह के लिए प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। इसकी प्रतिपूर्ति औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जाएगी।

7. पेटेण्ट फाइलिंग शुल्क- केन्द्र सरकार की योजना के अधीन स्वीकृत मेडिकल डिवाइस पार्क हेतु इकाईयों के पेटेन्ट प्राप्त प्रकरणों पर घरेलू पेटेन्ट के लिए अधिकतम 1.5 लाख रूपये के अध्यधीन प्रदत्त पेटेन्ट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का 100 प्रतिशत् तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट के लिए अधिकतम 5 लाख रूपये के अध्यधीन प्रदत्त पेटेन्ट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का 50 प्रतिशत् तक प्रतिपूर्ति की सुविधा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के 10 वर्षों की अवधि में अनुमन्य होगी।

8. गुणवत्ता प्रमाणन – मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को आई०एस०ओ० प्रमाणीकरण के लिए एक वित्तीय वर्ष में आई०एस०ओ० प्रमाणीकरण व्यय का 75 प्रतिशत् अधिकतम रू० 75000 प्रति इकाई तथा बी0आई0एस0 प्रमाणीकरण व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 20 हजार प्रति इकाई प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9. उपयोगिता शुल्क

मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को निम्नलिखित सुविधा प्रदान की जाएगी:

1. मेडिकल डिवाइस पार्क के अंतर्गत स्थापित इकाईयों को विदयुत रू0 3.95 / केडब्ल्यूएच की दर से 10 वर्षों तक उपलब्ध करायी जाएगी। विद्युत दरों में अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति औद्योगिक विकास विभाग के बजट से की जाएगी। 10 वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष अधिकतम 5 प्रतिवर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

2. इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट 10 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।

3. इकाईयों को एकल बिन्दु कनेक्शन के साथ ओपन एक्सेस की सुविधा प्रदान की जाएगी। 4. पार्क में स्थापित इकाईयों को विद्युत के वितरण के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को वितरण लाइसेन्स प्रदान किया जाएगा। 5. जल- रू0 4 प्रति केएल की दर से 10 वर्षों तक उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि में दरों मेंप्रतिवर्ष अधिकतम 05 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी। 6. पार्क स्थित वेयरहाउस में भण्डारण के लिए 10 वर्षो तक रू0 100 / वर्गमी० / माह की दर से शुल्क

लिया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष अधिकतम 05 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी। 7. पार्क अनुरक्षण शुल्क के रूप में कोई शुल्क नही लिया जाएगा।

10. स्टाम्प ड्यूटी में छूट- पार्क स्थित सभी नई इकाईयों के लिए 100 प्रतिशत् स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य में होगी। इसके लिए नियमानुसार बैंक गारण्टी देय होगी। 11. विपणन सहायकता

एम०एस०एम०ई० इकाईयाँ- मेडिकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत स्थापित एम०एस०एम०ई० इकाईयाँ अंतर्राष्ट्रीय / प्रदर्शनियों / मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 50 प्रतिशत्, अधिकतम रू0 5 लाख, यात्रा एवं आवास व्यय को छोड़कर, प्रति इकाई व्यय प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी। यह प्रोत्साहन इकाई को पूरे नीति अवधि में एक बार दिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में विज्ञापित मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना- YEA/IND-MDP (2022)-01 जिसकी अन्तिम तिथि 22.06.2022 एवं ड्रा की तिथि 07.07.2022 निर्धारित थी जिसे अब बढ़ाकर अन्तिम तिथि दिनांक 07.07.2022 एवं ड्रा की तिथि 22.07.2022 कर दी गयी है।

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