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ट्विन टावर के मलबे के 10 मीटर ऊंची फाइबर क्लॉथ की बेरिकेडिंग 15 सितम्बर तक लगेगी, समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले

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नोएडा, 7 सितम्बर।

नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी कार्यों की समीक्षा की है और मलबे के चारों तरफ 10 मीटर ऊंची फाइबर क्लॉथ की लेयर वाली बैरिकेडिंग 15 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आसपास की बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल ऑडिट 30 सितंबर तक पूरा कराने का भरोसा सुपरटेक ने दिया है।

उल्लेखनीय है कि मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2021 के क्रम में भूखण्ड संख्या- जीएच 04, सैक्टर-93ए, नौएडा पर निर्मित ट्विन टावर्स का सुरक्षित ‘ध्वस्तीकरण दिनांक 28.08.2022 को किया गया। ध्वस्तीकरण के उपरान्त सी एण्ड डी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान, पोस्ट डिमॉलिशन स्ट्रक्चरल ऑडिट, ध्वस्तीकरण के पूर्व एवं पश्चात् स्थल पर स्थापित किये गये क्रेक गेजेज की रीडिंग, ध्वनि प्रदूषण तथा 9.00 मी० पैसेज के निर्माण के संबंध में अद्यावधिक स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में प्राधिकरण के बोर्ड रूम में बैठक आयोजित की गयी।

इस बैठक में प्राधिकरण की ओर से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी). प्रधान महाप्रबन्धक महाप्रबन्धक (नियोजन) उप महाप्रबन्धक (जन स्वास्थ्य) तथा उद्यान एवं वर्क सर्किल के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त के अतिरिक्त सी.बी.आर.आई. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग, मै० सुपरटैक लि०, इम्राल्ड कोर्ट ऑनर्स रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन तथा एटीएस विलेज अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक उनके द्वारा एटीएस विलेज की दीवार की ओर गिरे हुए मलबे को हटा लिया गया है। एटीएस विलेज तथा इम्राल्ड कोर्ट के अपार्टमेन्ट्स के टूटे हुए शीशों को रिप्लेस कर दिया गया है। मलबे को तोडने के लिए टूल्स एण्ड प्लान्ट्स का प्रबन्ध कर लिया गया है। मलबे को तोड़ने से उत्पन्न होने वाली धूल से आस-पास के क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए स्मॉग लगन का प्रबन्ध कर लिया गया है जिस क्षेत्र में मलबा गिरा है, उस क्षेत्र के चारों तरफ बेरीकेडिंग किये जाने हेतु स्कॉफ होल्डिंग लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कुछ लाईटें तथा टफन्ड ग्लास टूट गये है, लाईटें लगा दी गयी है तथा टफन्ड ग्लास का आर्डर दे दिया गया है। वाईब्रेशन मॉनिटरिंग, विजुअल इन्सपेक्शन तथा क्रेक गेजेज की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

मै० सुपरटैक लि० द्वारा अवगत कराया गया कि पोस्ट डिमॉलिशन स्ट्रक्चरल ऑडिट का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा 30 सितम्बर, 2022 तक रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जायेगी। विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:

1. मलबे के स्थल की बेरीकेडिंग दिनांक 15.09.2022 तक पूर्ण कर ली जाये।

2. मलबे के स्थल की बेरीकेडिंग की ऊंचाई सी.बी.आर.आई. द्वारा 10 मी0 तक किये जाने की राय दी गयी। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बेरीकेडिंग जिओ फाईबर क्लॉथ के माध्यम से दो लेयर में की जाये।

3. स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट दिनांक 28.09.2022 तक मै0 सुपरटैक लि0 द्वारा उपलब्ध करा दी जाये।

4. वाईब्रेशन मॉनिटरिंग, विजुअल इन्सपेक्शन तथा क्रेक गेजेज की रीडिंग से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा दिनांक 20.09.2022 तक उपलब्ध करा दी जाये।

5. एटीएस विलेज की टूटी हुई बाउण्ड्री वॉल के पुनर्निर्माण का कार्य मलबे को लगभग 10 फीट दूर हटाने के उपरान्त किया जा सकता है, अतः एटीएस विलेज की दीवार की ओर गिरे हुए मलबे को दिनांक 15.09.2022 तक हटाकर दीवार के पुनर्निर्माण का कार्य दिनांक 30.09.2022 तक पूर्ण कर दिया जाये।

6. मलबे को तोड़े जाने पर उत्पन्न होने वाली धूल से आस-पास के निवासियों को बचाने के लिए कम से कम 6 स्मॉग गन की व्यवस्था की जाये।

7. 9.00 मी0 पैसेज के निर्माण के संबंध में मै० सुपरटेक लि० द्वारा सुझाये गये 02 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प पर निर्णय लिये जाने हेतु सी.बी.आर.आई. तथा प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग द्वारा विचार-विमर्श कर लिया जाये एवं विचार-विमर्श के समय ए.ओ.ए. के प्रतिनिधि की राय भी ले ली जाये।

8. 9.00 मी0 पैसेज के निर्माण के संबंध में यह ध्यान रखा जाये कि इस पैसेज पर फायर टेन्डर का मूवमेन्ट होगा. अतः इस पैसेज की बीयरिंग कैपेसिटी 45 टन रखी जाये।

9. सी.बी.आर.आई. तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ध्वनि प्रदूषण कम किये जाने के लिए उपयुक्त सुझाव दिनांक 15.09.2022 तक उपलब्ध करा दिये जाये।

10. सी एण्ड डी वेस्ट को 150 से 200 एमएम के टुकड़े किये जाने के समय वॉटर स्प्रिंकलर्स का उपयोग किया जाये।

11. आई. आर. पी. सुपरटैक से अपेक्षा की गयी कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये। निर्देशों के अनुरूप मैं० एडिफाईस इंजीनियरिंग का भुगतान तत्काल कर दिया जाये।

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