सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को लेकर चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य , प्रशासन ने 46 चालान किए
1 min readगौतमबुद्धनगर, 21 सितम्बर।
सार्वजनिक स्थानों पर बिना चेतावनी लिखे धूम्रपान, तंबाकू आदि सामग्री के विक्रय करने के दृष्टिगत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस, जनपद तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ व डी0ई0ओ0 द्वारा संयुक्त अभियान के अंर्तगत कार्यवाही की करते हुए उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं/मालिकों पर जुर्माना भी किया गया साथ ही इस संबंध में जागरूक भी किया गया।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस व जनपद तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की संयुक्त अभियान के अंर्तगत एडीसीपी सेंट्रल नोएडा साद मिया खान व तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जनपद सलाहकार डा० श्वेता खुराना एवं अजहरूद्दीन अंसारी, डी०ई०ओ० की संयुक्त पर्येक्षण में कोटापा-2003 अधिनियम (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए गौर सिटी-के क्षेत्र में प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए 46 जुर्माने किए गए। धारा -04 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कारण अपराध है एवं सार्वजनिक स्थानों पर धारा- 4 की सरकार के द्वारा निर्धारित चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है तथा धारा-4 की चेतावनी न प्रदर्शित करना दंडनीय अपराध है। सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वार, प्रत्येक मंजिल , प्रत्येक सीढ़ियों, सभी लिफ्टों के प्रवेश द्वार प्रत्येक मंजिल, प्रत्येक सीढियों सभी लिफ्टों के प्रवेश द्वार और समस्त प्रमुख स्थानों पर सरकार द्वारा निर्धारित चेतावनी लगाना अनिवार्य है। निरीक्षण करने पर पाया गया कि गौर सिटी माल में संचालित बियर कैफे, स्मोक फैक्टरी ब्लैक रेस्टोरेन्ट में अवैध रूप से सिगरेट पीने की अनुमति दी गयी थी जिसके लिए 03 रेस्टोरेन्ट पर जुर्माना किया गया।
गौर सिटी माल पर धारा-4 को चेतावनी नहीं प्रदर्शित करने की स्थिति में जुर्माना किया गया। गौर सिटी -2 के गैलेक्सी नार्थ एव्युन मार्केट में धारा-6 के उल्लंघन पर 04 जुर्माने किए गए साथ ही डायमेन्ड गैलेक्सी माल पर कोटपा 2003 के उल्लंघन पर 07 जुर्माने किये गये।
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