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अब ट्रैक्टर-ट्रॉली, डम्पर और ट्राला में यात्रा करने पर जुर्माना, यूपी में चलेगा 10 दिन का अभियान भारी जुर्माना

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गौतमबुद्धनगर, 2 अक्टूबर।

जनपद कानपुर में एक बड़ी सडक दुर्घटना हुई जिसमें श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने की वजह से महिलाओं, पुरूषो व बच्चो सहित कुल 26 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त की गई है। तथा एसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिये है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा इस सम्बन्ध में 02/10/2022 से लेकर 10 दिवस तक सघन चेकिंग चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अन्तर्गत लोगों को माल वाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि पर सवारियॉ हेतु इस्तेमाल ना करने हेतु जागरूक किया जायेगा एवं प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही भी की जायेगी। ट्रैक्टर ट्राली पर यात्रा करना खतरनाक है। अतः कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सभी नागरिकों से अपील की जाती है की वह ट्रैक्टर ट्राली या अन्य किसी मालवाहक वाहन पर यात्रा ना करे एवं अपने जीवन को संकट में ना डाले। यदि कोई भी व्यक्ति बिना परमिट मोटरयान चलाता है या परमिट के किसी भी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम अपराध पर 10 हजार रूपये का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध पर की दशा में 10 हजार रूपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में आगामी 10 दिवस का जागरूकता व प्रवर्तन सम्बन्धी सघन अभियान चलाया जायेगा एवं नियमों का पालन ना करने वाले लोगों के विरूद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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