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गौतमबुद्धनगर : 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार करने वाले को 20 साल की सजा

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गौतमबुद्धनगर, 12 अक्टूबर।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री जे0 पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के परिणाम स्वरूप 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस मीडिया सेल के अनुसार पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री जे0 पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त विवेक पुत्र प्रेम पाल निवासी ग्राम भुसिया पाडा, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर को मु0अ0सं0 832/19 धारा 376 आईपीसी व धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम में आज दिनांक 12/10/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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