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नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक, किसानों के मुआवजे में बढोत्तरी, रक्त सम्बन्धी आवासीय भवन ट्रांसफर में नही लगेगा ट्रांसफर चार्ज

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नोएडा, 28 दिसम्बर।

नौएडा प्राधिकरण की 208वीं बोर्ड बैठक नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6 स्थित सभा कक्ष में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 एवं चेयरमैन नौएडा श्री अरविन्द कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी नौएडा ग्रेटर नौएडा श्री अरुण वीर सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना प्राधिकरण, श्री राजशेखर, प्रबंध निदेशक यू०पी०एफ०सी० एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे। बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

कृषकों से आपसी समझौते से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण के संबंध में। प्राधिकरण द्वारा नौएडा के कृषकों से आपसी समझौते पर रजिस्टैंड विक्रय प्रलेख के आधार पर रू 5060/- प्रति व०मी० की दर से क्रय की जा रही थी। जिसे जनहित में बढ़ाकर रू. 5324/- प्रति व०मी० किये जाने का निर्णय लिया गया। ग्रुप हाउसिंग एवं वाणिज्यिक की आवासीय परियोजनों में पुर्निर्धारण की सुविधा दिये जाने के संबंध में।

फ्लैट्स ऑनर्स की रजिस्ट्री में होने वाले व्यवधान के निस्तारण हेतु ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यक विभाग में आवासीय एवं स्पोर्टस सिटी भूखण्डों हेतु अतिदेयताओं को जमा कराये जाने हेतु पुर्ननिर्धारण की सुविधा दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक लायी जायेगी। पुर्ननिर्धारण की सुविधा के अंतर्गत प्रीमियम / ब्याज/ पूर्व के रिशिड्यूल श्रीमियम / ब्याज एवं अतिरिक्त प्रतिकर की अतिदेव धनराशि, लीजरेण्ट तथा भविष्य की किस्तों की अतिदेयता को कैपिटलाइज करते हुये किस्तों का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा पुननिर्धारित पेमेण्ट प्लान की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

जल प्रभार पर ब्याज की छूट एवं अनाधिकृत जल संयोजनों के नियमितीकरण हेतु 3 माह की ऐमनेस्टी योजना लाये जाने के संबंध में।

• समस्त प्रकार के अनाधिकृत संयोजनों में 5 वर्ष दिनांक 01.12.2017 से स्थायी जल प्रभार अथवा स्थायी पंजीकरण की तिथि/ इकाई कार्यशील घोषित किये जाने अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि (जो भी पहले हो ) से अनुमन्य ब्याज सहित देवराशि एवं अनाधिकृत संयोजना पर लगने वाली पैनाल्टी पर सामान्य प्रकरणों में 40% एवं EWS/LIG / Sharmik kunj / ग्रामीण संयोजन के प्रकरण में 50% की छूट प्रदान की जायेगी।

• दिनांक 31.12.2022 तक देय जल प्रभार की राशि को दिनांक 01.01.2023 से 31.01.2023 तक जमा कराने पर कुल देय ब्याज पर 40% की छूट दिनांक 01.02.2023 से 28.02.2023 तक जमा कराने पर 30% छूट एवं दिनांक 01.03.2023 से 31.03.2023 तक जमा कराने पर 20% की छूट प्रदान की जायेगी।

• यह योजना केवल दिनांक 31.03.2023 तक ही अनुमन्य होगी। इस अवधि के पश्चात सामान्य दरों पर वसूली की जायेगी। बिल्डर्स भूखण्डों में कार्यपूर्ति हेतु निर्धारित समयवृद्धि के संबंध में।

होम बायर्स के पक्ष में शीघ्र फ्लैट्स के उप पट्टा प्रलेख निष्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में आवंटित बिल्डर्स भूखण्डों के समयवृद्धि के प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि बिल्डर द्वारा जितने क्षेत्रफल पर निर्माण कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसके उपरान्त शेष आवंटित क्षेत्रफल पर समयवृद्धि की मांग किये जाने पर समानुपातिक रूप से बचे हुये क्षेत्रफल के प्रीमियम के अनुसार गणना कर समयवृद्धि शुल्क लिया जायेगा। पुराने आवंटनों के प्रकरण में सम्पूर्ण परियोजना हेतु समयवृद्धि कंस टू केस बेसिस पर लीज डीड से अधिकतम 15 वर्ष तथा नये आवंटन हेतु लीज डीड से अधिकतम 13 वर्ष तक ही प्रदान की जायेगी तथा नये आवंटनों में प्रथम फेज का कार्यपूर्ति लीजडीड से 07 वर्ष में प्राप्त नहीं किया जाता है तो आवंटन अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायेगा। आवासीय भूखण्डों हेतु भवन निर्माण समयवृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में । आवासीय भूखण्डों पर निर्धारित अवधि से 10 वर्षों के पश्चात भवन निर्माण हेतु समयवृद्धि हेतु निम्न निर्णय लिया गया-

भविष्य में 10 वर्ष की समयवृद्धि के पश्चात विशिष्ट परिस्थितियों में दो वर्ष की अतिरिक्त समयवृद्धि (कुल 12 वर्ष) तक प्रदान की जायेगी। 12 वर्ष की समयवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी निर्माण पूर्ण न करने पर पट्टा प्रलेख का पर्यावसान कर दिया जायेगा। • पट्टा प्रलेख में उल्लिखित नियत समयावधि समाप्त होने के उपरान्त 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात समयवृद्धि हेतु प्राप्त 14 आवेदनों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से समयवृद्धि शुल्क के साथ समयवृद्धि दिये जाने का निर्णय लिया गया।

12 वर्ष से अधिक समयवृद्धि प्रदान किये जाने संबंधी अन्य प्रकरणों में आवंटियों को समयवृद्धि हेतु आवेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक का अंतिम समय / अवसर प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

आवासीय भवन की योजना विवरणिका के संबंध में:  सैक्टर-52 62,71,99, 118.135 में एल0आई०जी० एम०आई०जी० एच०आई०जी०. ड्यूप्लेक्स के 340 भवनों के आवंटन की योजना लाये जाने हेतु योजना की विवरणिका को अनुमोदित किया गया। एल०आई०जी० भवनों का आवंटन ड्रा के माध्यम से तथा अन्य श्रेणी के भवनों का आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा।

आवासीय भवनों का अंतरण के रक्त संबंध नीति में परिवर्तन :

जनहित में आवासीय भूखण्ड की भांति ही आवासीय भवन विभाग में रक्त संबंधी नीति को विस्तृत करते हुये भाई-बहन भाई-भाई एवं बहन-बहन को सीधे रक्त संबंध में मानते हुये आपस में अंतरण किये जाने पर अंतरण शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

नौएडा के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग एवं साइंटफिक डिस्पोजल हेतु प्लॉट अस्तौली ग्रेटर नौएडा में लगाये जाने के संबंध में।

नौएडा प्राधिकरण द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार सिटी के लिये प्रतिभाग किया जा रहा है। एम0एस0डब्लू0-16 के नियमों का पालन करते हुये नोएडा के प्रतिदिन निकलने वाले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग एवं साईटफिक डिस्पोजल हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 30 एकड़ भूमि ग्राम असतौली में लिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि पर वेस्ट डिस्पोजल हेतु चयनित संस्थाओं मैसर्स एन०टी०पी०सी० विद्युत व्यापार निगम लि0 द्वारा 700 टी. डी. पी. क्षमता के निक्स वस्ट से Torrified Charcoal बनाया जायेगा एवं मैसर्स इण्डो इण्वायसे इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन्स लि० द्वारा 200 टी. डी. पी. क्षमता के बेट वेस्ट के आधार पर कम्प्रेस्ड बायो गैस का प्लांट लगाया जायेगा।

उ०प्र० डाटा सेण्टर नीति के संबंध में-

डाटा सेंटर के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के निवेश को लाने एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिये गये- • डाटा सेक्टर पार्क और इकाईयों को 3.0+1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमति दी जायेगी।

• बेसमेंट में डीजल जनरेटिंग सेटस के उपयोग को फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नहीं माने जाने डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना के लिये फ्लोर एरिया रेशियो से पृथक / अतिरिक्त 40 प्रतिशत बढ़ाये जाने तथा डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु फ्लोर एरिया रेशियो के उपयोग का विकल्प प्रदान किये जाने का प्रस्ताव जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर भवन विनियमावली में समाहित किया जायेगा एवं शासन के निर्देशों की प्रत्याशा में तदनुसार कियान्वयन किया जायेगा।

• डाटा सेंटर संबंधी परियोजनाओं के क्रियाशील योग्य इकाईयों हेतु न्यूनतम निर्माण के पश्चात तकनीकी परीक्षण के उपरान्त आशिक अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किये जाने का संशोधन जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर शासन के निर्देश के क्रम में भवन विनियमावली में जोड़ा जायेगा।

20,000 व०मी० से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में In situ sewerage treatment plant का निर्माण एवं संचालन माननीय एन०जी०टी० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की दशा में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आवंटित भूखण्डों पर 20000 व0 मी० से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी में In situ sewerage Treatment Plant का निर्माण एवं संचालन माननीय एन०जी०टी० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की दशा में उन सोसाईटियों पर सी०पी०सी०बी० द्वारा निर्धारित एण्वायरमेंटल कम्पन्सेशन नियमों के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करने का प्राविधान किया गया एवं वसूली की सूचना यू०पी०पी०सी०बी० को प्रेषित की जायेगी।

 

संस्थागत क्षेत्र के अंतर्गत कॉरपोरेट ऑफिस उपयोग की एडीशनल फेसिलिटी एवं सब लीज की अनुमन्यता के संबंध मे।

राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हेड ऑफिस / कार्पोरेट ऑफिस में व्यापन निवेश को आकर्षित करने हेतु कार्पोरेट ऑफिस की भविष्य में लायी जाने वाली योजनाओं में आई0टी0 / आई०टी०ई०एस० में अनुमन्य एलाईड सर्विसेज़ बैंक एवं रेस्टोरेंट को अनुमन्य किया जायेगा। ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने वाली परिसम्पत्तियों की योजना के बोशर के संबंध में औद्योगिक भूखण्डों, आवासीय भूखण्डों, ग्रुप हाउसिंग भूखण्डो संस्थागत भूखण्डों वाणिज्यिक बिल्डर भूखण्डो, सेक्टर-117 में निर्मित दुकानों / कफेटएरिया एवं सैक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल में निर्मित दुकानों, सैक्टर-18 स्थित रिमूवेबल एण्ड स्ट्रक्चरेबल क्यास्क तथा मल्टीलेवल कार पार्किंग, बॉटेनिकल गोर्डेन सैक्टर-38ए में निर्मित दुकानों / रेस्टोरेंट की योजना में आवश्यक संशोधनों को विवरणिका में सम्मिलित करते हुये आवंटन हेतु योजना विवरणिकाओं (बोर) को अनुमोदित किया गया।

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