गौतमबुद्ध नगर : आरटीई में गरीब बच्चों के स्कूलों में दाखिले को लेकर डीएम मनीष वर्मा के निर्देश, आदेश पर अमल करें
1 min read-डीएम के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न
-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चिन्हित बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर शिथिलता न बरते स्कूल प्रबंधक
-दाखिला देने में आनाकानी करने वाले स्कूलों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई, मान्यता भी की जा सकती है निरस्त
गौतमबुद्ध नगर, 3 मई।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले कराने को लेकर जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा निरंतर स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निजी स्कूलों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्य के साथ आर0टी0ई0 योजना के तहत किए जा रहे दाखिलों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। अपर जिलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में उपस्थित समस्त निजी स्कूलों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्य को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित बच्चों का अपने स्कूलों में दाखिला लेने में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय से जुड़ी हुई योजना है और उनकी स्पष्ट मंशा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे, इसलिए मा0 मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अपने स्कूलों में पात्र बच्चों के दाखिला करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। अपर जिलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए निजी स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा लाॅटरी के माध्यम से जिन गरीब बच्चों की सूची स्कूलों को प्रेषित की गई है, उनका प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए दाखिले करना सुनिश्चित किया जाएं और यदि उनके आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर आती है, तो तत्काल उसका निस्तारण कराने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उस प्रकरण की जांच करते हुए उस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी निजी स्कूलों के प्रबंधकों के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को दाखिला देने में कोई भी शिथिलता न बरती जाए, यदि कोई भी ऐसा प्रकरण जिला प्रशासन के संज्ञान में आता है तो संबंधित स्कूल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इस महत्वपूर्ण बैठक का संचालन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी के द्वारा किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में निजी स्कूलों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्य ने भी हिस्सा लिया।
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