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गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की प्रभावी पैरवी, सपा नेता की हत्या के आरोप में कुख्यात रणदीप भाटी समेत 4 को उम्र कैद

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गौतमबुद्ध नगर, 30 अक्टूबर। सपा नेता चमन भाटी की हत्या के आरोप में कुख्यात रणदीप भाटी व अन्य तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना दादरी पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप सोमवार को थाना दादरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/2013 धारा 147/148/149/452/302/307/120 बी भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट में माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो 2 गौतमबुद्धनगर के द्वारा एसटी न0ं 338/15 में अभियुक्त रणदीप भाटी पुत्र महेन्द्र निवासी रिठौरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर व अभियुक्त कुलवीर भाटी पुत्र महेन्द्र निवासी रिठौरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को आजीवन कारावास एवं 85500 रुपए के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड जमा न करने पर 01-01 वर्ष के अधिक कारावास से दण्डित किया गया है तथा एसटी न0ं 438/13 के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश शर्मा पुत्र महेश शर्मा निवासी रामपार्क थाना लोनी जिला गाजियाबाद व अभियुक्त योगेश पुत्र श्योराज निवासी डाबरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को आजीवन कारावास एवं 112500 रुपए के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड जमा न करने पर 01-01 वर्ष के अधिक कारावास से दण्डित किया गया है।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा आगे भी अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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