यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ ने अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की
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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रथम तल कॉरियल कॉम्पलेक्स क्र.201303 (3040)
दूरभाष 01202395153 / 57/58
सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औ वि० [प्राधिकरण के द्वारा परियोजना विभाग के अधिकारीगणों तथा भूलेख विभाग के अधिकारीगणों व उपजिलाधिकारी सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर थानाध्यक्ष ककोड़ चौकी इन्चार्ज झाझर तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निम्न कालोनाइजर्स द्वारा विकसित की जारी कालोनियों तथा निम्न खसरा संख्याओं में प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण / प्लाटिंग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट 1975 की धारा-10 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.04.2022 को व्यापक अस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
ग्राम-झाझर तहसील – सिकन्द्राबाद जनपद-बुलन्दशहर 1. खसरा संख्या-587 रकबा 0.2660 80.
12 खसरा संख्या- 585 व 586 कुल रकबा 03540 हे.
13. खसरा संख्या-563/1 रकबा 0.7460 है. खसरा 563 रकबा 0.0880 है खसरा संख्या 585 रकबा 1.3660 हे0 खसरा 586 कुल रकबा 0.3920 हे०,
15 खसरा संख्या-657 रकबा 02340
6. खरारा राज्या-062 रकबा 0.5820
7 खसरा संख्या-666 रकबा 0.9360 ०
8. कमश: खसरा संख्या / क्षेत्रफल 480/02030 है) 481/ 00788 हे0 1:5060 20467 /
202400, 465/04427 30 466/022800, 458/06330 0,459/0.1390
इस प्रकार ग्राम झाझर के कुल क्षेत्रफल 96685 है अर्थात 96885 वर्गमीटर भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा उक्त संस्था / व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई खरीद-फरोख्त की जाती है तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ / हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए व्यक्ति / संस्था स्वयं जिम्मेदार होगा।
आज्ञा से मुख्य कार्यपालक अधिकारी
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