हाई कोर्ट के आदेश पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में ध्वस्तीकरण पर रोक लगी, 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई
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नोएडा, 30 सितम्बर।
ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के 132 फ्लैट्स के आवंटियों को नोटिस के सम्बंध में नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को कार्रवाई की है। 30 सितम्बर को भूखण्ड संख्या- जीएच-01, 02, 03, सैक्टर-93बी, नौएडा ( ग्रैण्ड ओमेक्स सोसायटी) के जारी अधिभोग मानचित्र के विपरीत किये गये अनधिकृत निर्माण पर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.07.2020 को ग्राण्ड ओमेक्स सोसायटी के भूतल के 132 फ्लैट्स के स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे यह अपेक्षा की गयी थी कि अधिभोग मानचित्र के विपरीत किये गये निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर दिया जाये। दिनांक 27.09.2022 को ग्राण्ड ओमेक्स सोसायटी में प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा ग्राण्ड ओमेक्स सोसायटी के भूतल के स्वामियों को 48 घण्टे का समय प्रदान किया गया था।
तदोपरान्त दिनांक 28.09.2022 को ए.ओ.ए. के प्रतिनिधियों द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में आकर प्राधिकरण अधिकारियों के साथ वार्ता की गयी। उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया कि उनके पास 48 घण्टे का समय है, इस दौरान सभी आवंटियों द्वारा अधिभोग के विपरीत किये गये निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर दिया जाये। लगभग 70 घण्टे का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी किसी भी आवंटी द्वारा अधिभोग के विपरीत किये गये निर्माण को हटाने का कोई भी प्रयास नही किया गया। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.09.2022 को भूतल के 131 फ्लैट्स में ध्वस्तीकरण का आदेश चस्पा कर दिया गया। 70 घण्टे व्यतीत होने के उपरान्त प्राधिकरण के नियोजन विभाग तथा संबंधित वर्क सर्किल द्वारा 02 विशेष कार्याधिकारियों एवं पुलिस बल की उपस्थिति में दिनांक 30.09.2022 को 16 फ्लैटों में अधिभोग के विपरीत किये गये निर्माण को 02 बुल्डोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया तथा 01 फ्लैट के सामने कॉमन पार्क में पेड़ लगाकर एरिया enclose किया गया था. उस क्षेत्र से कुछ पेड़ों को हटा दिया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश पारित होने पर तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोक दी गयी। प्रश्नगत प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अगली सुनवाई दिनांक 20.10.2022 निर्धारित की गयी है।
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