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गौतमबुद्ध नगर : कोर्ट ने सुनाई नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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गौतमबुद्ध नगर, 4 अप्रैल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष की कारावास और 55 हजार जुर्माने का आदेश दिया गया है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास एवं 55,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 247/2013 धारा 376 डी, 506 भादवि, थाना दनकौर में आज दिनांक 04/04/2023 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त शहबाज उर्फ शबाहत पुत्र फरदू निवासी मोहल्ला मोहम्मदपुर खाकी कस्बा बिलासपुर थाना दनकौर को 20 वर्ष कारावास एवं 55,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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