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नोएडा: बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरकर बेचने वाले दुकानदार पर केस दर्ज, प्रशासन की निगरानी बढ़ी

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-डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में अवैध रिफलिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य एवं रसद विभाग एक्टिव

-साक्षी किराना स्टोर नोएडा में अवैध गैस रिफिलिंग होती पाए जाने पर दिनेश कुमार के विरुद्ध अभियोग कराया गया पंजीकृत

नोएडा, 5 मई।

डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद में घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद के खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी गण निरंतर स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा के निर्देशों के क्रम में पूर्ति निरीक्षक दिव्या जिंदल, सोनू अग्रवाल एवं पूर्ति लिपिक आसिफ अली के द्वारा नोएडा के सेक्टर 135 गली नंबर 4 नगली वाजिदपुर नोएडा में साक्षी किराना स्टोर पर छापेमारी की गई।

उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान दुकान संचालक दिनेश कुमार पुत्र अंगूरी लाल निवासी सेक्टर 135 नगली वाजिदपुर नोएडा घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करते हुए पाया गया। जांच के दौरान दिनेश कुमार के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, रेगुलेटर व समस्त यंत्र समेत लगभग 1 मीटर लंबी रिफिलिंग मशीन(जिसके एक तरफ रेगुलेटर में दूसरी तरफ पाइप/ यंत्र लगा है) एवं चार भारत गैस व एक इंडियन गैस का घरेलू सिलेंडर के साथ एक छोटा सिलेंडर 3 किलो ग्राम व 1 सिलेंडर 5 किलोग्राम का बरामद किया गया है।

उन्होंने बताया कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति दिनेश कुमार पुत्र अंगूरी लाल का यह कृत्य द लिक्विड पेट्रोलियम गैस( रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिसटीब्यूशन) ऑर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध होने के कारण जिला अधिकारी की अनुमति के उपरांत दिनेश कुमार पुत्र अंगूरी लाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने बताया कि आगे भी जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अभियान चलाकर अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनपद में अवैध रिफिलिंग पर अंकुश लगाया जा सके।

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