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30 जून तक पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है वरना ……

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नई दिल्ली, 14 जून।

क्या आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करा लिया है अगर नही तो 30 जून तक यह कार्य कराया जाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया एक हजार रुपये विलम्ब शुल्क के साथ करानी होगी। अगर यह कार्य 30 जून तक नही कराया गया तो आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा।

ऐसे करें लिंक

यह जानकारी आयकर विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने जनता के लिए जारी की है। आयकर विभाग के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.incometax.gov.in/iec/ do portal पर जाएं और ‘quick links’ सेक्शन पर क्लिक करके ‘Link Aadhar’  विकल्प का चयन करके स्क्रीन पर दिख रहे अनुदेशों का पालन करें। आयकर विभाग के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन नही रखना चाहिए। एक से अधिक पैन रखने पर 10 हजार रुपये की पैनल्टी लग सकती है।

लिंक नही होने से होगा यह असर

अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नही कराया तो 30 जून, 2023 के बाद आपका पैन कार्ड निरस्त हो सकता है। आपकी टीडीएस कटौती उच्च दर पर होगी। उच्च डर पर ही टीडीएस लिया जाएगा। लंबित रिफंड या रिफंड  पर ब्याज जारी नही होगा।

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