यूपी विधानसभा में गूंजी जनता की आवाज का प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब
1 min readलखनऊ/ गौतमबुद्ध नगर, 11 अगस्त।
गौतम बुध नगर जिले में लिफ्ट के कारण हुए हादसे की गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंच गई है जेवर क्षेत्र के विधायक धीरेंद्र सिंह और नोएडा विधायक पंकज सिंह द्वारा नियम 51 के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने संकेत दिया है कि प्रदेश में लिफ्ट एंड एस्केलेटर अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ऊर्जा मंत्री के जवाब के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा में विभिन्न संगठनों ने इस पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है साथ ही जेवर और नोएडा के विधायक द्वारा इस मुद्दे को विधानसभा में रखे जाने पर धन्यवाद दिया है। इस पर गौतम बुद्ध नगर विकास समिति के अध्यक्ष रश्मि पांडे ने गणपति दिया और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा में हुई कार्यवाही और ऊर्जा मंत्री का जो जवाब आया है वह हूबहू आपके सामने रखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम लागू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह, मा० सदस्य, विधान सभा एवं श्री पंकज सिंह, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 09.08.2023 को दी गयी सूचना पर दिनांक 11.08.2023 को निर्धारित वक्तव्य।
श्री धीरेन्द्र सिंह, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् है-
मेरे गृह जनपद में लिफ्ट से संबंधित शिकायत और दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक महिला दी दर्दनाक मृत्यु लिपट दुर्घटना में हो गयी है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से शहरीकरण और ऊंची इमारतों का प्रसार देख रहे है. लिपट का उपयोग हमारी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। लिफ्ट निस्संदेह सुविधा और पहुंच लाती है, लेकिन मानकीकृत नियमों और निरीक्षण की कमी हमारे नागरिकों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और चुनौतियां पैदा करती है। लिफ्ट से संबंधित दुर्घटनाओं खराबी और अपर्याप्त रखरखाय के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे चोटें मौते और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों पर पर्याप्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। व्यापक लिपट अधिनियम के अभाव में विभिन्न भवनों में समान सुरक्षा मानकों, नियमित निरीक्षण और लिपटों के समय पर रखरखाय को सुनिश्चित करने में स्पष्ट कमी है। इस अधिनियम का मसौदा पी० डब्ल्यू० डी० के पास तैयार है, जिसे कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात सदन में रखा जाना है। अंत में उत्तर प्रदेश में एक व्यापक लिपट अधिनियम की तत्काल आवश्यकता से संबंधित विषय पर आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलंबनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने दिया जवाब
सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन-2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठानों को विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण / परीक्षण करके रिपोर्ट जारी की जाती है। नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर में स्थापित विभिन्न लिफ्ट्स / एस्केलेटर्स के विद्युतीय अधिष्ठापनों का विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट जारी की गयी है। प्रदेश में बढते शहरीकरण और ऊँची इमारतों के प्रसार से लिफ्ट का प्रयोग बढ़ रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट एवं एस्कलेटर के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर अधिनियम प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
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