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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वेडिंग जोन में 124 गांवों के भूमिहीनों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने पर सहमत, किसान सभा का दावा

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ग्रेटर नोएडा, 20 अक्टूबर।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित 124 गांव के भूमिहीनों के लिए किसान सभा की मांग पर प्राधिकरण ने वेंडिंग जोन में 33% आरक्षण देने का फैसला किया है, गौरतलब है कि किसान सभा ने 10% आबादी प्लाट, भूमिहीनों को 40 वर्ग मीटर का प्लाट, सीधी खरीद से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा, नौजवानों के लिए रोजगार, आबादियों की लीज बैक, आबादी शिफ्टिंग में आबादियों के संपूर्ण रकबे की लीज बैक सहित 21 मुद्दे अपने आंदोलन में रखे थे। इसमे 16 सितंबर को लिखित में फैसला हुआ था जिसमें 31 अक्टूबर तक अधिकांश मुद्दों पर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाना है।

16 सितंबर के किसान सभा और प्राधिकरण के बीच हुए लिखित फैसले में भूमिहीनों को 40 वर्ग मीटर के प्लाट के स्थान पर किसान सभा ने वेंडिंग जोन में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने पर सहमति जताई थी और उसका लिखित समझौता किया था जिसके संबंध में 19 अक्टूबर को प्राधिकरण ने प्रेस रिलीज जारी कर फैसले को लागू किया है यह किसान सभा जुझारू संघर्ष की जीत है। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमने सभी मुद्दों पर लिखित फैसला किया है जिसे अक्षरशः लागू कराया जाएगा।

इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा वेंडिंग जोन में भूमिहीनों के लिए आरक्षण देने का फैसला उसी कड़ी का हिस्सा है किसान सभा फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग करती है किसान सभा के महासचिव जगबीर नंबरदार ने इसे किसानों के लगातार जुझारू और ईमानदार संघर्ष की जीत बताया है किसान सभा लगातार किसानों के मसलों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है प्राधिकरण द्वारा किसान सभा की पहल पर कुछ नौजवानों को रोजगार भी दिलाया गया है। रोजगार के संबंध में किसान सभा मुकम्मल नीति बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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