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नोएडा प्राधिकरण अपनी ट्रांसफर चार्ज की नीति को सुधारें- नोएडा सिटीजन फोरम

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नोएडा, 9 दिसम्बर। नौएडा सिटीजन फोरम ने नौएडा प्राधिकरण से जनहित में मांग की है कि प्राधिकरण अपनी ट्रान्सफर शुल्क लिए जाने की नीति में सुधार करे जिससे जनसामान्य को राहत मिले।

फोरम के अध्यक्ष पी एस जैन और महासचिव प्रशांत त्यागी ने पत्रकार वार्ता में यह मांग की। उन्होंने कहा कि नौएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पतियों की बिक्री पर जो ट्रान्सफर चार्ज लिए जाते हैं इस विषय में जनहित में इनके नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। मानें यदि वर्ष 1981 में कोई प्लाट किसी को आवंटित किया गया तथा वह प्लाट 2021 तक 10 बार बिक चुका है तो प्राधिकरण हर बार 90 वर्ष की लीज के अनुसार ही उस प्लाट पर ट्रान्सफर चार्ज लेता है जोकि उचित नहीं है क्योंकि प्राधिकरण को केवल उसी गणना के अनुसार ट्रान्सफर शुल्क लेना चाहिए जितनी उस प्लाट की लीज डीड शेष बची है, जोकि लगभग 50 वर्ष होगी जबकि प्राधिकरण 2021 में भी उससे पूरे 90 साल के हिसाब से ट्रान्सफर शुल्क लेगा यानी 40 वर्ष का अधिक।

नौएडा शहर के भूखण्ड व भवन नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा प्राधिकरण) द्वारा प्रारम्भ में 99 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किये गये थे तथा गत् एक दशक से 90 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किये जा रहे है।

प्लाट/ सम्पत्तियों की बिक्री होने पर खरीदार के नाम पर उक्त प्लाट/सम्पति को नौएडा प्राधिकरण ट्रान्सफर करता है जिस हेतु शुल्क के रूप में ट्रान्सफर चार्ज (धनराशि) को लिया जाता है। जो विभिन्न सैक्टरों के हिसाब से निर्धारित की गई है।

नौएडा प्राधिकरण द्वारा नए आवंटित व पुराने आवंटित दोनों प्रकार की सम्पत्तियों पर एक सामान ट्रान्सफर चार्ज लिया जाता है, अर्थात जिस सम्पत्ति के आबंटन की शेष लीज अवधि, आबंटन के समय से काफी कम हो गई है उस सम्पत्ति पर भी पूरे 90 साल के हिसाब से ट्रान्सफर चार्ज लिया जाता है जोकि गलत है।

इस परिस्थिति में यह आवश्यक है कि अन्तरण शुल्क जिस दर पर भी प्राधिकरण लेना चाहे उसे प्रतिवर्ष के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए ताकि आवंटी खरीददार जितने वर्ष तक भूखंड का उपयोग कर सकता है उतने ही समय का आनुपातिक अन्तरण शुल्क का भुगतान करने की बाध्यता हो न कि पूरे 90 वर्ष के लिए।

उदाहरण के लिए यदि वर्ष 1980 में आवंटित भूखण्ड का अंतरण शुल्क 2021 में रु.  90000/- निश्चित किया जाता है तथा खरीददार को भूखण्ड उपयोग का कुल समय लगभग 50 वर्ष ही मिलता है तो अन्तरण शुल्क आनुपातिक आधार पर केवल 50 वर्षों के लिए रुपए 50,000 ही देय होना चाहिए नाकि 90 वर्ष के हिसाब से।

समझ से परे है कि जब प्राधिकरण 2021 में बिकी हुई किसी सम्पति पर आपको अधिकार केवल 50 शेष वर्षों के लिए ही देगा तो फिर ट्रान्सफर शुल्क पूरे 90 वर्ष के लिए क्यों वसूलेगा?

अतः नौएडा के नागरिकों के साथ लम्बे समय से हो रहे इस अन्याय को रोकने हेतु नौएडा सिटीजन फोरम मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक भूखण्डों व नौएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय भवनों, दुकानों आदि के कब्जे की तिथि से 90 वर्ष की गणना के आधार पर अन्तरण आवेदन की तिथि से आनुपातिक अन्तरण शुल्क की नीति निर्धारित की जाए अथवा अन्तरण की तिथि से 90 वर्ष का पट्टा काल (Lease period) अनुमन्य किया जाए।

साल-दो साल पुराने आवंटन पर तथा 35-40 साल पुराने आवंटन पर एक सामान ट्रान्सफर चार्ज लिया जाना गलत है।

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