इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, सहकारी आवास समितियों का सालाना ऑडिट हो
1 min readलखनऊ, 11 दिसम्बर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहकारी आवास समितियों में अराजक तत्वों की धांधली पर नकेल कसने पर सख्त रुख अख्तियार कर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं ।कोर्ट ने प्रदेश की सभी सहकारी आवास समितियों का अनिवार्य सालाना ऑडिट कराने का निर्देश दिया है कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जिन समितियों में रोक का आदेश हो उनके अलावा अन्य के चुनाव कराने के निर्देश जारी करें । अदालत ने 3 महीने में कार्रवाई रिपोर्ट तलब कर कहा कि इस आदेश को ना मानने वाले अफसर की जिम्मेदारी तय की जाए। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सहकारी आवास समितियों समेत जमीन और मकान खरीदने वालों के हित में यह आदेश लखनऊ शहर की एक जमीन को पट्टे पर देने में धांधली का मामला सामने आने पर जारी किया है साथ ही घटना की प्राथमिकी दर्ज करवा कर समितियों को हुए नुकसान की वसूली करने को भी कहा है। इस आदेश के बाद सहकारी आवास समिति के चुनावों को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है।
3,604 total views, 2 views today