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सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज ₹7500 से ज्यादा तो देना होगा 18 पर्सेंट जीएसटी, एएआर का फैसला

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नई दिल्ली,11 दिसम्बर।

अगर आप हर महीने ₹7500 मासिक से अधिक सोसाइटी का रखरखाव शुल्क देंगे तो 18% जीएसटी देना होगा यह जीएसटी मकान मालिक या किराएदार को पूरी राशि पर देनी होगी । हाउसिंग सोसाइटी के रखरखाव शुल्क पर जीएसटी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर ) ने यह फैसला सुनाया है। जीएसटी एएआर की महाराष्ट्र पीठ ने कहा है कि अगर हाउसिंग सोसायटी के प्रति फ्लैट का रखरखाव शुल्क 7500 रुपये मासिक से अधिक होगा तो पूरी राशि पर 18% दर से जीएसटी चुकाना होगा। जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा था कि सोसाइटी के रखरखाव शुल्क की उसी राशि पर 18% जीएसटी देना होगा जो ₹7500 से ज्यादा होगी मसलन अगर कोई सोसाइटी ₹8000 मासिक रखरखाव शुल्क लेती है तो जीएसटी की देनदारी महज ₹500 पर होगी अब एएआर ने स्पष्ट किया है कि 7500 की छूट सीमा से ऊपर जाने पर पूरी राशि पर जीएसटी देना होगा । साथ ही 20 लाख तक सालाना टर्नओवर वाली सोसाइटी को जीएसटी पंजीकरण से भी छूट रहेगी। ए ए आर ने स्पष्ट किया है कि हाउसिंग सोसायटी की ओर से लिए जाने वाला संपत्ति कर बिजली बिल व अन्य वैधानिक शुल्क को ₹7500 के मासिक रखरखाव शुल्क से बाहर रखा जाएगा। हालांकि इसमें सदस्यों से लिए गए सिंकिंग फंड ,भवन मरम्मत फंड , चुनाव और शिक्षा फंड की राशि को शामिल किया जाएगा क्योंकि यह रिफंड होने वाली डिपाजिट नहीं है।

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