गौतमबुद्धनगर जिले में स्टाम्प वाद के निस्तारण को समाधान योजना लागू, 31 मार्च तक लागू रहेगी
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-स्टांप वादों के त्वरित निस्तारण एवं वादकारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से स्टांप वादों की समाधान योजना लागू।
-आगामी 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी समाधान योजना।
गौतमबुद्धनगर, 28 दिसम्बर।
शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में सहायक आयुक्त स्टांप (द्वितीय) गौतम बुद्ध नगर श्याम सिंह बिसेन ने जानकारी दी है कि स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण व अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने एवं स्टाम्पवादों में निहीत धनराशि की प्राप्ति सुनिश्चित करने, वादों के निस्तारण में विलम्ब के कारण लगातार बढ़ रहे ब्याज की देयता से वादकारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से स्टाम्पवादों की समाधान योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि स्टांप वादों की समाधान योजना आगामी 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी। उक्त समाधान योजना के अन्तर्गत स्टाम्प वादों से सम्बन्धित सन्दर्भण आख्या में उल्लेखित कमी स्टाम्प शुल्क की राशि के साथ मात्र 100/- रूपए का टोकन अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।
उक्त समाधान योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है
1. स्टाम्प न्यायालयों द्वारा वादकारियों को समाधान योजना की नोटिस भेजी जाएगी तथा स्टाम्पवादों के निर्णय में हितबद्ध पक्षकार पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे।
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा सन्दर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि के उपरान्त 100/- टोकन अर्थदण्ड, नियमानुसार ब्याज की धनराशि एवं कमी राजस्व की धनराशि स्टाम्प की धनराशि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के मद में चालान के माध्यम से जमा कराई जाएगी।
3. जमा धनराशि की पुष्टि होने के 1 सप्ताह के नियत तिथि के अन्दर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्टाम्पवाद का निस्तारण कर दिया जाएगा। यह समाधान योजना दिनांक 24.12.2021 के पूर्व योजित स्टाम्पवादों पर लागू होगी।
4. किसी भी पक्षकार द्वारा 31.03.2020 तक पुष्ट की गई स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार व्याज व 100/- रूपए के टोकन अर्थदण्ड के साथ जमा करने पर ही, उसे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
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