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उत्तर प्रदेश की राज्य कर इकाई ने नोएडा की मोबाइल कंपनी वीवो के खाते से 220 करोड़ वसूले

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नोएडा, 30 जून।

प्रदेश के विकास हेतु अधिकतम राजस्व संग्रह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता है तथा इस क्रम में उनके द्वारा तथा आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश मिनिस्ती एस० द्वारा व्यापारियों के द्वारा दाखिल किये जाने वाले रिटर्न्स की आई०टी० टूल्स के माध्यम से प्रभावी स्क्रूटनी करने के निर्देश दिये गये हैं।

इसी क्रम में राज्य कर विभाग गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों द्वारा मोबाइल फ़ोन एवं उनके पार्ट्स की निर्माण एवं बिक्री का कार्य करने वाली कम्पनी सर्व श्री वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के February 2020 से September 2020 तक के रिटर्न की स्क्रूटनी की गयी। कम्पनी के सम्बन्ध में की गयी डाटा एनालिसिस के आधार जाँच में पाया गया कि कम्पनी के द्वारा जी०एस०टी० अधिनियम के नियम 36 (4) एवं विज्ञप्ति संख्या 30/2020 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है एवं रुपये 110.06 करोड़ की आई0टी0सी0 अपने दाखिल रिटनों में अधिक क्लेम कर ली गयी है। जी०एस०टी० अधिनियम के नियम 36 (4) के अंतर्गत पायी गयी उक्त अनियमितता के आधार पर सेक्टर ऑफ़िसर के द्वारा कम्पनी को धारा 74 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। जारी नोटिस के अनुपालन में कम्पनी के द्वारा नोटिस में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर विधिअनुरूप न पाये जाने के कारण सेक्टर ऑफ़िसर डिप्टी कमिश्नर खण्ड-02 गौतमबुद्धनगर जितेन्द्र प्रताप सिंह, द्वारा कम्पनी के विरुद्ध दिनांक 07/04/2021 को धारा 74 के अन्तर्गत विस्तृत आदेश जारी किया गया, जिसमें रुपये 220.13 करोड़ की माँग सृजित की गयी थी। इसी बीच उपरोक्त कम्पनी ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) रेंज बी गौतमबुद्धनगर के अधिकार क्षेत्र में ट्रान्सफर हो गयी । कम्पनी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में रिट याचिका संख्या 433/2021 दाखिल की गयी, जिसके क्रम में विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने आदेश की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गयी जिसके कारण कम्पनी को माननीय उच्च न्यायालय से माँग की वसूली के सम्बंध में कोई स्थगन (Stay) प्राप्त नहीं हो सका।

अपर आयुक्त राज्य कर गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा, अदिति सिंह के द्वारा प्रकरण की समीक्षा करते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में दिनांक 28/06/2022 को ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) रेंज बी गौतमबुद्धनगर अमित मोहन द्वारा जी०एस०टी० अधिनियम की धारा 79 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त कम्पनी के HSBC गुडगाँव के खाते से रुपये 220.13 करोड़ विभाग के पक्ष में प्राप्त किये गये । वसूली की इस कार्यवाही में राज्य कर अधिकारी हिमाँशु सुधीरलाल द्वारा सक्रिय भूमिका निभायी गयी। उपरोक्त प्रकरण में डाटा एनालिसिस से सृजित माँग की वसूली तक की कार्यवाही में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-बी नोएडा मुकेश चन्द्र पाण्डे एवं डिप्टी कमिश्नर खण्ड- 9 नोएडा हिमांशु वर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

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