यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में ओएसडी के नेतृत्व में 25 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए
1 min readयमुना सिटी, 6 जुलाई।
यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के मुख्यकार्यपालक अधिकारी डॉ अरूण वीर सिंह के निर्देशों के क्रम में बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के ओएसडी शैलेन्द्र भाटिया के द्वारा परियोजना विभाग के अधिकारीगण तथा भूलेख विभाग के अधिकारीगण व उपजिलाधिकारी मांट, जनपद मथुरा, चौकी इन्चार्ज पानीगांव व टोल ताज एक्सप्रेसवे द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निम्न कालोनाइजर्स द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों तथा निम्न खसरा संख्याओं में प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण / प्लाटिंग के विरूद्ध उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा-10 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.07.2022 को व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।।
ग्राम – मिरताना व ग्राम पानीगांव बांगर तहसील – मांट, जनपद- मथुरा
1. यमुना एक्सप्रेसवे के 92 किलोमीटर पर सर्विस रोड पर बने सरकारी अंग्रेजी शराब ठेका
2. यमुना एक्सप्रेसवे के 92 किलोमीटर पर सर्विस रोड पर बने सरकारी देशी शराब ठेका
3. यमुना एक्सप्रेसवे के 92 किलोमीटर पर सर्विस रोड पर बने शर्मा फैमिली ढाबा
4. यमुना एक्सप्रेसवे के 92 किलोमीटर पर सर्विस रोड पर बने ब्रजवासी भोजनालय
5. यमुना एक्सप्रेसवे के 92 किलोमीटर पर सर्विस रोड पर बने पंजाबी फैमिली ढाबा
6. पानीगांव बांगर खसरा संख्या 778/1, 778/2, 778/3, 778/4 क्षेत्रफल लगभग 20.
7. पानीगांव बांगर खसरा संख्या 172/2/11, 172/1, 172/2/6, 172/2/1/1, 172/2,
172/7. 172/3 क्षेत्रफल लगभग उहे०
इस प्रकार ग्राम पानीगांव व मिरताना के कुल क्षेत्रफल 5हे0 अर्थात 50000 वर्गमीटर भूमि (जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ है) पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। ओएसडी शैलेन्द्र भाटिया ने चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा उक्त संस्था / व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त की जाती है तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ / हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए व्यक्ति / संस्था स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3,630 total views, 2 views today