यमुना प्राधिकरण ने जेवर बांगर में 77 हजार 270 वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जे ध्वस्त किये
1 min readनोएडा, 27 सितम्बर।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को 77, 270 वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटाया है। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से जनता को आगाह किया है कि वह जिन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया है वहां पर किसी तरह की भी खरीद-फरोख्त ना करें।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह के निर्देशों के क्रम में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के द्वारा परियोजना विभाग के अधिकारीगणों तथा भूलेख विभाग के अधिकारीगणों व उपजिलाधिकारी जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर, थानाध्यक्ष जेवर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निम्न कालोनाइजर्स द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों तथा निम्न खसरा संख्याओं में प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण / प्लाटिंग के विरूद्ध उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 27.09.2022 को व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। यह कार्रवाई ग्राम जेवर बांगर में की गई।
ग्राम- जेवर बांगर, तहसील-जेवर, जनपद-गौतमबुद्धनरगर ।
1. खसरा संख्या-2489 रकबा 0.9260 हे0,
2. खसरा संख्या- 2490 रकबा 0.9410 हे0.
3. खसरा संख्या-1982 रकबा 2.1500 हे0,
4. खसरा संख्या 1986 रकबा 0.8650 हे0
5. खसरा संख्या 2311 रकबा 0.1260 हे०
6. खसरा संख्या 2312 रकबा 0.2530 हे0
7. खसरा संख्या 2313 रकबा 0.4300 हे0
8. खसरा संख्या 1706 रकबा 2.0360 हे0
इस प्रकार ग्राम जेवर बांगर के कुल क्षेत्रफल 7.7270 हे० अर्थात 77270 वर्गमीटर भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। विशेष कार्याधिकारी ने कहा है कि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा उक्त संस्था / व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई खरीद-फरोख्त की जाती है तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ / हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए व्यक्ति / संस्था स्वयं जिम्मेदार होगा।
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