गौतमबुद्धनगर जिले में 25 नवम्बर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम, 10 नवम्बर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
1 min read
-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद गौतम बुद्ध नगर में सामूहिक विवाह के लिए की गई 25 नवंबर 2022 निर्धारित।
-सामूहिक विवाह के लिए आगामी 10 नवंबर 2022 तक करा सकते हैं अपना पंजीकरण।
गौतमबुद्धनगर, 2 नवम्बर।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद गौतम बुद्ध नगर में सामूहिक विवाह के लिए 25 नवंबर 2022 तिथि निर्धारित की गई है। अतः सामूहिक विवाह के लिए शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खंडों में सामूहिक विवाह के लिए 10 नवंबर 2022 तक अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराते हुए शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने योजना की पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से कम होनी चाहिए, कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, आयु प्रमाणित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत ₹51000 पर खर्च किए जाते हैं, जिसमें से ₹35000 लड़की के बैंक बचत खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, विवाह सामग्री ₹10000 का सामान दिया जाता है तथा ₹6000 प्रति जोड़ा भोजन, बिजली पानी व टेंट की व्यवस्था पर खर्च किया जाता है।
6,509 total views, 2 views today