गौतमबुद्धनगर जिले में शराब की दुकानों पर सख़्ती, ओवर रेट की शिकायत पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा, कैंसल भी हो सकता है लाइसेंस
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-पहली बार नियम तोड़ने पर 75 हजार रुपये और दूसरी बार डेढ़ लाख का जुर्माना
-सभी अनुज्ञापी अपनी-अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे का करेंगे संचालन
-किसी भी मदिरा की दुकान पर अवैध शराब की बिक्री पाए जाने की दशा में होगी कड़ी कार्यवाही
-जनपद के सभी मदिरा अनुज्ञापी अपने अपने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के संबंध में जिला प्रशासन को करें सूचित
गौतमबुद्धनगर, 1 अगस्त।
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप सभी मदिरा की दुकानों पर मानकों के अनुरूप शराब की बिक्री सुनिश्चित कराने एवं अवैध शराब पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी सुहास एल वाई के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आहूत की गई। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक का संचालन जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने किया। ऑनलाइन बैठक में पुलिस विभाग की ओर से नोएडा जोन एसीपी अंकिता शर्मा, सेंट्रल जोन अब्दुल कादिर, ग्रेटर नोएडा जोन प्रवीण कुमार सिंह, सभी आबकारी निरीक्षकों एवं अनुज्ञापियों के द्वारा भाग लिया गया।
आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने सभी अनुज्ञापियो का आह्वान करते हुए कहा कि सभी शासन के माध्यम निर्धारित समय अवधि के दौरान मदिरा की दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी दुकानों पर रेट लिस्ट एवं आबकारी निरीक्षक तथा अन्य अधिकारियों के मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से लिखे जाएं। साथ ही सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे नियमित रूप से संचालित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओवररेट शराब की बिक्री करने पर प्रथम कार्यवाही में ₹75000 का जुर्माना रोपित किया जाएगा। दूसरी कार्यवाही में डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना एवं तीसरी कार्यवाही में लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। सभी अनुज्ञापी निर्धारित दरों पर ही अपनी-अपनी दुकानों पर मदिरा की बिक्री सुनिश्चित कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी दुकानों पर शराब की बिक्री के संबंध में शासन के माध्यम से मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हीं के अनुरूप सभी दुकानदारों द्वारा बिक्री सुनिश्चित कराने की कार्यवाही करेंगे।
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी भी दुकान पर अवैध शराब की बिक्री पाई जाएगी तो इस संबंध में आबकारी विभाग एवं जिला प्रशासन कठोरतम कार्यवाही प्रभावी रूप से करेगा। उन्होंने सभी अनुज्ञापियों का यह भी आव्हान किया कि सभी लाइसेंस धारक अपने अपने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पाए जाने पर अवैध शराब के संबंध में आबकारी विभाग एवं जिला प्रशासन को तत्काल सूचना उपलब्ध कराएं ताकि पुलिस के सहयोग से अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके। बैठक में पुलिस के एसीपी ने कहा कि मदिरा की दुकानों के सम्मुख एवं उनके आसपास विभिन्न खाद्य सामग्रियों की ठैली आदि लगाकर शराब का सेवन किया जाता है इस संबंध में सभी दुकानदारों के द्वारा विशेष प्रयास करते हुए अपनी-अपनी दुकानों के सम्मुख एवं आसपास से खाद्य सामग्रियों की ठेलिया न लगाने दी जाएं। अनुज्ञापियो ने अपनी समस्या रखते हुए अपर जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विकेंट लॉकडाउन के कारण उन्हें आर्थिक हानि हो रही है इस संबंध में सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।
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