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गौतमबुद्धनगर में पुलिस पैरवी: पोक्सो कोर्ट ने रिकॉर्ड 4 माह 15 दिन में सुनवाई पूरी कर उम्रकैद की सजा सुनाई

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गौतमबुद्धनगर, 20 दिसम्बर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गहन कार्यवाही की जा रही है। नाबालिग के साथ दुराचार के मामले की रिकॉर्ड 4 महीने 15 दिन में सुनवाई पूरी करके अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू बिश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के परिणाम स्वरूप नाबालिग लडकी के साथ दुराचार करने के आरोपी को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर द्वारा आजीवन सश्रम कारावास के कठोर कारावास एवं 1,00,000 (01 लाख) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड जमा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू बिश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त सनी पुत्र जगदीश निवासी अधाना का मकान ग्राम मौरना मूल निवासी ग्राम बहचावा थाना इगलास अलीगढ को मु0अ0सं0 270/2022 धारा 376 (3) आईपीसी व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर में अभियुक्त को थाना सेक्टर 24 पुलिस की गहन पैरवी के परिणास्वरूप मात्र 4 माह 15 दिन में आज दिनांक 20/12/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर डा0 श्री अनिल कुमार द्वारा आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,00,000 (एक लाख) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थ दंड का 80 प्रतिशत अभियुक्त को पीडिता को देना होगा। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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