नोएडा पुलिस की प्रभावी पैरवी: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 7 साल की सजा
1 min readगौतमबुद्धनगर, 22 फरवरी।
गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण एडीजे न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 70,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस मीडिया सेल के अनुसार पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मुकदमा अपराध संख्या 438/2015 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना सेक्टर-49 में दर्ज केस की 22 फरवरी 2023 को हुई सुनवाई में न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 द्वारा अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र होराम शर्मा निवासी ग्राम होशियारपुर, नोएडा को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 70,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को इस दंडादेश में समायोजित किया जायेगा।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।
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