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गौतमबुद्धनगर : कपिल की हत्या में पिता- पुत्र समेत तीन गिरफ्तार , 24 घंटे में सुलझाई मर्डर मिस्ट्री

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गौतमबुद्धनगर, 8 मई।

थाना बादलपुर पुलिस ने ग्राम दुरियाई में हुई हत्या का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए। अभियुक्तों की निशानदेही पर अवैध हथियार), एक मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की है।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा रामबदन सिंह ने बताया 7 मई 2023 को थाना बादलपुर क्षेत्र के ग्राम दुरियाई में हुई कपिल पुत्र रूकन सिंह निवासी ग्राम बीरपुरा, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष की गोली मारकर व धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना बादलपुर पर मु0अ0सं0 147/2023 धारा 302 भादवि अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस उच्चधिकारीगण के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिसमें गठित टीम द्वारा आस-पास के क़रीब सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई।

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीम व मैनुअल इंटेलीजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर मृतक कपिल की हत्या का 24 घण्टे के अन्दर सफल व त्वारित अनावरण करते हुए थाना बादलपुर पुलिस ने  8  मई 2023 को अभियुक्त 1.रूकन सिंह पुत्र मोहर सिंह 2.रोबिन पुत्र रूकन सिंह व 3.हर्ष उर्फ भोला पुत्र नितिन कुमार उर्फ डब्बू को चौकी धूममानिकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से आलाकत्ल एक खुकरी अवैध, 02 अवैध तंमचा .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कार0 .315 बोर व घटना में प्रयुक्त गाड़ी वैगनार कार रजि0नं0 डीएल 12 सीसी 7104 को बरामद किया गया है।

ऐसे दिया घटना को अंजाम

पुलिस के अनुसार मृतक कपिल द्वारा वर्ष 2012 में अपने चचेरे भाई निशान्त की अपहरण कर हत्या कर दी गयी थी उस मुकदमा में मृतक का पिता व भाई चश्मदीद गवाह थे और इन दोनों ने मा0 न्यायालय में कपिल के विरुद्ध गवाही दी थी। जिसमें मृतक कपिल को सजा हुई थी। मृतक कपिल लगभग 10 वर्ष जेल में रहा था। इस अवधि में मृतक के भाई व पिता ने जेल में मिलाई नही की थी। इस बात से मृतक कपिल अपने पिता व भाई से नाराज रहता था। मृतक कपिल दिनांक 17.02.2023 को जिला कारागार से रिहा हुआ था। जेल से आने के बाद मृतक कपिल अपने पिता रूकन सिंह से जमीन में आधा हिस्सा मांग रहा था एवं नही देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। दिनांक 06.05.2023 को दिन में मृतक अपने घर पर गया था और अपने पिता के साथ गाली-गलौच करते हुए कहा था कि अगर जमीन नही दोगे तो कल का सूरज नही देख पाओगे तथा अपनी बहन को फोन करके उनकी बेटियों के साथ गलत काम कर हत्या करने की धमकी दी थी। बहन ने जब ये बात अपने भाई रोबिन व पिता को बताई तब दोनो ने मिलकर मृतक कपिल को मारने की योजना बनाई। रोबिन ने अपने दोस्त हर्ष उर्फ भोला को बुलाया और तीनो ने यह तय किया कि सुबह तीनों अपनी गाड़ी से जाकर सोते हुए उसकी हत्या कर देंगे। इसी प्लान के अनुसार अभियुक्त दिनांक 07.05.2023 को सुबह 04.00 बजे घर से चले थे और ग्राम दुरियाई में जाकर कपिल को गोली मारकर व धारदार हथियार से हत्या कर दी।

अभियुक्तों का विवरणः

1.रूकन सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बीरपुरा माजरा नूरपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
2.रोबिन पुत्र रूकन सिंह निवासी ग्राम बीरपुरा माजरा नूरपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
3.हर्ष उर्फ भोला पुत्र नितिन कुमार उर्फ डब्बू निवासी ग्राम बीरपुरा माजरा नूरपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

अभियुक्त रूकन सिंह

1.मु0अ0सं 147/2023 धारा 302 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0 151/2023 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त रोबिन

1.मु0अ0सं0 147/2023 धारा 302 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0 149/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त हर्ष उर्फ भोला

1.मु0अ0सं0 147/2023 धारा 302 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0 150/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1. एक अवैध खुकरी आलाकत्ल
2. 02 अवैध तंमचा 315 बोर 03 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कार0 .315 बोर आलाकत्ल
3. घटना में प्रयुक्त गाडी वैगनार कार रजि0नं0 डीएल 12 सीसी 7104
4. एक मोबाइल फोन आईटल
5. खून से सने कपडे बरामद

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