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पैन से आधार जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, एक जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा पैन

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नई दिल्ली, 30 जून।

अगर आपने पैन कार्ड व आधार कार्ड को लिंक नहीं करा है तो 30 जून आखरी मौका है 1 जुलाई के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह कार्य उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले का बना है।

पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा टीडीएस और टीसीएस ज्यादा दर पर कटेंगे। एक और खास बात यह है कि अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को बिना आधार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है।

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