गौतमबुद्ध नगर: कमिश्नरेट की पैरवी से गैंगेस्टर को 3 साल की सजा
1 min readगौतमबुद्ध नगर, 24 जुलाई।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना बादलपुर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना बादलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 457/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में सोमवार 24 जुलाई 2023 को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम द्वारा कृष्ण मूढ़ी पुत्र धर्मपाल निवासी मूढ़ी बाकापुर, थाना औरंगाबाद, बुलंदशहर को 3 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार चिन्हित माफियाओं/अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।
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