गौतमबुद्ध नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाई पोक्सो और एससी/एसटी एक्ट में 10 साल की सजा
1 min readगौतमबुद्ध नगर, 19 अगस्त।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना दादरी पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना दादरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 533/14 धारा 376, 506,452 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट, 3(2)(v)एससी एसटी एक्ट में शनिवार 19/08/2023 को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 ने अभियुक्त आमिर खान पुत्र इकबाल खान निवास मोहल्ला नई आबादी कस्बा दादरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 35,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।
3,351 total views, 2 views today